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Home Breaking News

Delhi Govt vs LG Row: प्रशासनिक सेवाओं को लेकर SC का बड़ा फैसला: केजरीवाल को मिला फुलपावर

The News Air by The News Air
गुरूवार, 11 मई 2023
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Delhi Govt vs LG Row
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नई दिल्ली (The News Air): दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को  फुलपावर मिल गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ही असली शक्ति होनी चाहिए। अब केजरीवाल के पास ट्रांसफर और पोस्टिंग (transfer and posting) का पूरा अधिकार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और माना कि नौकरशाहों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने दिल्ली के प्रशासनिक सेवाओं के निर्णय लेने के मामले में अपना फैसला दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला बहुमत का फैसला है। कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास असली शक्ति होनी चाहिए और उसी के पास ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार होगा। CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर आज फैसला सुना रही है।

न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली और केंद्र सरकारों के बीच सेवा विवाद के मामले में सर्वसम्मति से फैसला दिया। न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र, संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा हैं। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा कि न्यायाधीश अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं है कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है।

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न्यायालय ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। सेवाओं को लेकर दिल्ली सरकार के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं न्यायालय ने कहा कि दिल्ली देश में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का ‘अद्वितीय’ चरित्र है और उसके पास सेवाओं पर विधायी तथा कार्यकारी शक्तियां हैं। 

Supreme Court rules in favour of the Delhi government over control on administrative services in the national capital and holds that it must have control over bureaucrats.

SC holds legislative power over services exclude public order, police and land. pic.twitter.com/MbINqoYPNl

— ANI (@ANI) May 11, 2023

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