पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया, लगाया 50 लाख डॉलर जुर्माना

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डोनाल्ड ट्रंप

एक अमेरिकी कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को यौन शोषण के एक मामले में दोषी ठहराया है। उन पर न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक महिला का यौन शोषण का आरोप लगा था। इस महिला का नाम ई जीन कैरोल है। उन्होंने खुद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया था। ट्रंप के इस आरोप को खारिज कर देने के बाद कैरोल ने उन पर मानहानि का आरोप भी लगाया था। फैसला सुनाने वाली कोर्ट की ज्यूरी में छह पुरुष और तीन महिलाएं शामिल थीं। ज्यूरी ने बतौर मुआवजा ट्रंप को कुल 50 लाख डॉलर कैरोल को चुकाने का आदेश दिया है। मैनहट्टन में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तीन घंटे से कम चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुना दिया।

क्या था आरोप?

इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को शुरू हुई थी। कैरोल ने ट्रंप पर उनका यौन शोषण करने और बगैर उनकी इजाजत के उन्हें छूने का आरोप लगाया था। यह वाकया Bergdorf Gooodman Store में हुआ था। 79 साल की कैरोल ने कहा कि मैंने खुद पर लगे दाग को मिटाने और सम्मानजनक जिंदगी जीन के लिए ट्रंप के खिलाफ मामला दाखिल किया था। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को सच्चाई का पता चल गया। वह Elle पत्रिका में कॉलम लिखती थीं। उन्होंने मशहूर पत्रकार हंटर एस थॉम्पसन की बॉयोग्राफी भी लिखी हैं।

वकील ने क्या कहा?

कोर्ट के फैसले के बाद कैरोल ने कहा कि यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है बल्कि हर उस महिला की जीत है, जिसे इसलिए मुश्किलों से गुजरना पड़ा, क्योंकि लोगों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। कोर्ट में उनका पक्ष रखने वाली वकील रोबर्टा कैपलैन ने कहा, “कोई कानून से ऊपर नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी इससे ऊपर नहीं हैं। लंबे समय तक यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को डर और लोगों के अविश्वास का सामना करना पड़ता है। हमें उम्मीद और भरोसा है कि आज के कोर्ट के फैसले से यह दीवार टूटेगी।”

ट्रंप ने आरोप को बताया झूठा

ट्रंप सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर नहीं हुए। उन्होंने मामले में अपना पक्ष भी नहीं रखा। लेकिन, उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट Truth Social पर कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। 76 साल के ट्रंप ने लिखा है, “मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि यह महिला कौन है। यह फैसला मेरा अपमान है।” उनके वकील Joseph Tacopina ने कहा कि उनका दावा था कि उनका दुष्कर्म हुआ। लेकिन, ज्यूरी ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी कि इस मामले में वे अपील करेंगे।

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