बता दें कि ये दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे थे। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने उन चार दोषियों को जमानत देने से इनकार कर दिया जिनको निचली अदालत से फांसी की सजा मिली थी। मगर हाईकोर्ट ने उसे उम्रकैद मे तब्दील कर दिया था।
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जानकारी दें कि इसके पहले बीते गुरुवार को अहमदाबाद की विशेष अदालत (Ahmedabad Special Court) ने 2002 गुजरात दंगे (Gujarat Riots) के ही दौरान नरोदा गाम नरसंहार मामले (Naroda Gam massacre case) में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने 21 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना फैसला सुनाया है।
वहीं बरी किए गए लोगों में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी शामिल है। इस मामले में वैसे कुल 86 आरोपी थे लेकिन 13 साल चले लंबे ट्रायल के दौरान 18 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में अदालत ने 68 आरोपियों को निर्दोष घोषित करते हुए बरी कर दिया है।