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The News Air - Breaking News - आबकारी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अदालत का फैसला सुरक्षित

आबकारी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अदालत का फैसला सुरक्षित

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 24 मार्च 2023
in Breaking News, राष्ट्रीय
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manish sisodiya

manish sisodiya

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नई दिल्ली, 24 मार्च (The News Air) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के जज एम.के.नागपाल ने आदेश सुनाने की तिथि 31 मार्च निर्धारित की है।

अदालत ने सोमवार को आप नेता को तीन अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

21 मार्च को, न्यायाधीश नागपाल ने जांच एजेंसी से लिखित सबमिशन और प्रासंगिक निर्णय दर्ज करने के लिए कहा था।

सुनवाई के दौरान, सिसोदिया के एक वकील ने कहा था कि सीबीआई द्वारा कुछ भी असाधारण नहीं कहा गया है, जो निरंतर हिरासत की आवश्यकता होगी।

वकील ने कहा, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि सिसोदिया गवाहों को धमका रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि सिसोदिया ने सीबीआई जांच में सहयोग किया है और किसी भी तलाशी में उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री सामने नहीं आई है।

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इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनीष सिसोदिया की समाज में गहरी जड़ें हैं। हर बार जब उन्हें सीबीआई के सामने बुलाया गया तो वह पेश हुए।

वकील ने कहा, गवाहों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को धमकाने आदि का कोई वास्तविक सबूत नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया सिसोदिया को जमानत दें।

सीबीआई की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक डी.पी. सिंह ने कहा था: केवल मोबाइल फोन ही नहीं, फाइलें भी नष्ट हो गईं। मैं बहुत गंभीर हूं कि सबूतों को नष्ट करना एक निरंतर अभ्यास था।

सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इससे समझौता होगा और जांच प्रभावित होगी।

सिसोदिया ने मंगलवार को इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही एक अदालत में जमानत याचिका भी दायर की थी।

कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी किया था।

सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को आप नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था।

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