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The News Air - NEWS-TICKER - बॉम्बे HC का EPFO को झटका: 8 हफ्ते में हायर पेंशन दो, ट्रस्ट नियम नहीं चलेगा EPFO Higher Pension Bombay HC Order

बॉम्बे HC का EPFO को झटका: 8 हफ्ते में हायर पेंशन दो, ट्रस्ट नियम नहीं चलेगा EPFO Higher Pension Bombay HC Order

40+ कर्मचारियों के जॉइंट ऑप्शन खारिज करने का आदेश रद्द, कोर्ट ने कहा- कंपनी के आंतरिक नियम EPS-95 के कानूनी हक नहीं छीन सकते, देशभर में याचिकाओं की बाढ़ आएगी।

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026
in NEWS-TICKER, काम की बातें
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EPFO Higher Pension Bombay HC Order
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EPFO Higher Pension Bombay HC Order — बॉम्बे हाईकोर्ट ने EPFO को कड़ी फटकार लगाते हुए 40 से अधिक वरिष्ठ कर्मचारियों के हायर पेंशन आवेदनों पर 8 सप्ताह में कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा: कंपनी के PF ट्रस्ट के आंतरिक नियम कर्मचारियों के EPS-95 के तहत कानूनी अधिकार नहीं छीन सकते।

🔍 यह भी पढ़ें- Punjab Police Bharti 2026: 1,746 युवाओं को मिली नौकरी, CM Mann ने सौंपे नियुक्ति पत्र


प्राइवेट सेक्टर के लाखों कर्मचारियों की नजर इस फैसले पर थी। सालों तक ऊंची सैलरी पर PF कटवाया, जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा, फिर भी EPFO ने रिजेक्ट कर दिया। बहाना: “तुम्हारी कंपनी के PF ट्रस्ट के नियम वेज सीलिंग से ज्यादा योगदान की इजाजत नहीं देते।”

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देखा जाए तो EPFO ने कंपनी के प्राइवेट नियमों की आड़ लेकर कानूनी हक पर ताला जड़ दिया था। जस्टिस संदीप मार्ने की बेंच ने इस दलील को एक झटके में खारिज कर दिया।

कोर्ट का तर्क: ट्रस्ट नियम ≠ कानून

अदालत ने बहुत साफ शब्दों में व्यवस्था दी:

“कंपनी के PF ट्रस्ट के नियम मुख्य रूप से प्राइवेट फंड के अंदरूनी प्रबंधन के लिए हैं। उनका इस्तेमाल किसी पात्र कर्मचारी को EPS-95 के तहत मिलने वाले कानूनी अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता।”

यह लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन है। देश में सैकड़ों कंपनियों के अपने PF ट्रस्ट हैं। EPFO अब तक उनके नियमों का हवाला देकर हजारों आवेदन लटकाता/खारिज करता था। अब बहानेबाजी बंद।

किसे मिलेगा फायदा? हर किसी को नहीं — शर्तें लागू

यहां ध्यान देने वाली बात है: यह फैसला सबके लिए ‘ऑटोमेटिक पेंशन डबल’ का आदेश नहीं है।
राहत उनके लिए है जो:

  1. तय समय पर जॉइंट ऑप्शन फॉर्म जमा कर चुके थे।
  2. वास्तविक वेतन पर PF कटवा रहे थे (वेज सीलिंग से ऊपर)।
  3. कंपनी-कर्मचारी दोनों सहमत थे (जॉइंट ऑप्शन)।
  4. सेवावधि पूरी करते हों।

सिर्फ ज्यादा सैलरी होना काफी नहीं — तीनों कड़ियां (सेवा, ऑप्शन, अंशदान) जुड़नी जरूरी हैं।

रणनीतिक असर: EPFO बैकफुट पर, सुप्रीम कोर्ट जाएगा?

इस फैसले ने उन रिटायर्ड और मौजूदा कर्मचारियों को कानूनी ढाल दे दी है जो सालों से लड़ रहे हैं। अब EPFO के लिए तकनीकी बहाने बनाना नामुमकिन। देखना होगा: EPFO सुप्रीम कोर्ट जाता है या 8 हफ्ते में हक अदा करता है? अगर लागू हुआ तो देशभर के हाईकोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आना तय है।


मुख्य बातें (Key Points)
  • आदेश: बॉम्बे HC ने EPFO को 8 हफ्ते में 40+ कर्मचारियों के हायर पेंशन आवेदन मंजूर करने को कहा।
  • मुख्य तर्क: कंपनी के PF ट्रस्ट नियम (आंतरिक) EPS-95 के वैधानिक अधिकार (कानूनी) को ओवरराइड नहीं कर सकते।
  • EPFO का बहाना खारिज: “ट्रस्ट नियम वेज सीलिंग से ज्यादा योगदान की इजाजत नहीं देते” — कोर्ट ने नहीं माना।
  • पात्रता शर्तें: जॉइंट ऑप्शन समय पर भरा हो, वास्तविक वेतन पर PF कटा हो, सेवावधि पूरी हो।
  • अखिल भारतीय असर: सैकड़ों छूट प्राप्त ट्रस्टों (Exempted Trusts) के कर्मचारियों के लिए रास्ता खुला।

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: क्या इस फैसले के बाद हर प्राइवेट कर्मचारी को हायर पेंशन मिलने लगेगी?

उत्तर: नहीं। केवल उन्हें जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा था, जिनका वास्तविक वेतन (वेज सीलिंग से ऊपर) पर PF कटा हो और कंपनी सहमत हो। नए आवेदन के लिए पोर्टल नहीं खुला है।

प्रश्न 2: 'Exempted Trust' (छूट प्राप्त ट्रस्ट) क्या होता है?

उत्तर: बड़ी कंपनियां (जैसे TCS, Infosys, Railways आदि) EPFO में पैसा न जमा करके अपना खुद का PF ट्रस्ट चलाती हैं। इन्हें ‘छूट प्राप्त प्रतिष्ठान’ कहते हैं। उनके अपने नियम होते हैं, जिनकी आड़ EPFO लेता था।

प्रश्न 3: अगर मेरा आवेदन पहले खारिज हो चुका है, तो अब क्या करूं?

उत्तर: इस फैसले के आधार पर आप EPFO के पास पुनर्विचार/अपील दायर कर सकते हैं या संबंधित हाईकोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। EPFO को 8 हफ्ते में ऐसे केस खुद रिव्यू करने को कहा गया है।

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