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The News Air - Breaking News - ITR Refund Delay: 24 घंटे में आ रहा रिफंड तो आपका क्यों अटका? जानें 5 बड़े कारण और समाधान

ITR Refund Delay: 24 घंटे में आ रहा रिफंड तो आपका क्यों अटका? जानें 5 बड़े कारण और समाधान

सामान्य प्रोसेसिंग में 4-5 सप्ताह लगते हैं, E-verification जरूरी, देरी पर 6% ब्याज का नियम

अभिनव कश्यप by अभिनव कश्यप
शुक्रवार, 7 अगस्त 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, काम की बातें, राष्ट्रीय
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ITR Refund Delay
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ITR Refund Status Delay 2026: आपके पड़ोसी ने कल Income Tax Return (ITR) फाइल किया और आज उसके बैंक अकाउंट में रिफंड का मैसेज आ गया। वहीं आप पिछले 20 दिनों से ITR फाइल किए बैठे हैं, हर दो-चार घंटे में दिन में कई बार बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं, ईमेल रिफ्रेश कर रहे हैं, लेकिन एक भी रुपया नहीं आया है। तो सवाल उठता है – क्या Income Tax Department चुनिंदा लोगों की फाइल को फास्ट ट्रैक कर रहा है या फिर आपकी फाइल में कोई ऐसा हिडन रेड फ्लैग है जिसकी वजह से आपका पैसा अटक गया है?

देखा जाए तो यह मिडिल क्लास की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक है – ITR रिफंड का इंतजार। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई पर TDS (Tax Deducted at Source) काटा हुआ देखा है और अब उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

समझने वाली बात यह है कि बिना किसी अफवाह के, ऑफिशियल Income Tax प्रोटोकॉल के आधार पर समझना जरूरी है कि आपका इनकम टैक्स रिफंड कब तक आ जाना चाहिए और वास्तव में अगर यह रुका है तो कहां और क्यों रुका है।

🔍 यह भी पढ़ें- ITR Refund Process: कम Income पर भी भरें ITR, नहीं तो…!

24 घंटे में रिफंड: सच है लेकिन नियम नहीं

सबसे पहले इस भ्रम को दूर करते हैं जो न्यूज चैनल्स और न्यूजपेपर्स में दिखाई दे रहा है। क्या 24 घंटे में ITR रिफंड मिलना संभव है? जी हां, यह बिल्कुल सच है। लेकिन यह कोई नियम नहीं है।

Centralized Processing Centre (CPC) पूरी तरह से ऑटोमेटेड AI और एल्गोरिदम के रूल्स पर चलता है। अगर आपका रिटर्न एकदम क्लीन है – यानी सिंगल सोर्स सैलरी है, Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) के साथ आपका 100% डेटा मैच हो रहा है और आपका कोई पुराना टैक्स बकाया नहीं है, तो सिस्टम इसे कुछ घंटों में क्लियर भी कर सकता है।

लेकिन अगर आपकी फाइल में 1% भी मिसमैच होता है, तो वह ऑटोमेटिक मोड से निकलकर Risk Management System (RMS) की स्क्रूटनी में चला जाता है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑफिशियल Income Tax गाइडलाइंस के अनुसार सामान्य रिफंड प्रोसेसिंग में 4 से 5 सप्ताह का समय लगता है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो 24 घंटे वाला स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है, उसको देखकर पैनिक नहीं होना चाहिए।

💡 यह भी पढ़ें- Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानें ताजा भाव Gold Price Today Forecast

पहली बाधा: फाइलिंग और प्रोसेसिंग में अंतर

80% टैक्सपेयर्स सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने ITR फाइल कर दिया है, Acknowledgement डाउनलोड कर लिया है और वे निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन जरा ठहरिए।

जब तक आपका रिटर्न E-Verified नहीं होता, तब तक Income Tax Department की नजर में आपका रिटर्न दाखिल नहीं माना जाता है। प्रोसेसिंग की उल्टी गिनती आपकी फाइलिंग से शुरू नहीं होती। जब E-verification हो जाएगा, तब प्रोसेसिंग शुरू होती है।

E-verification के तरीके:

  • Aadhaar OTP
  • Net Banking
  • Digital Signature Certificate (DSC)
  • Bank Account Validation
  • Demat Account Validation

अगर आपने ITR तो फाइल कर दिया लेकिन E-verification नहीं किया, तो 120 दिनों में आपका रिटर्न invalid हो जाएगा। इसलिए फाइल करने के तुरंत बाद E-verification जरूरी है।

रिफंड देरी के 5 बड़े टेक्निकल कारण

अगर आपने E-verification करवा लिया है, इसके बाद भी रिफंड नहीं आ रहा है तो इसके पीछे पांच टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं:

कारण 1: AIS या 26AS में मिसमैच

जो TDS (Tax Deducted at Source) का दावा आपने किया हुआ है और आपके AIS और 26AS में जो दिख रहा है, उसमें अगर ₹100 का भी अंतर होगा, तो AI सिस्टम को ब्रेक लगा देगा।

उदाहरण के लिए: आपने दावा किया ₹50,000 का TDS, लेकिन 26AS में केवल ₹49,900 दिख रहा है। बस यह ₹100 का अंतर आपकी फाइल को Manual Scrutiny में भेज देगा।

कारण 2: कॉम्प्लेक्स इनकम डेटा

अगर आपकी इनकम विभिन्न स्रोतों से है:

  • क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग
  • शेयर मार्केट और F&O ट्रेडिंग
  • मल्टीपल प्रॉपर्टी रेंटल इनकम
  • फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग फीस
  • विदेशी आय

तो एल्गोरिदम एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन में समय लेता है। यह normal है और चिंता की बात नहीं।

कारण 3: आउटस्टैंडिंग डिमांड (Section 245)

पिछले सालों का अगर आपका कोई टैक्स बकाया है, तो Section 245 के अनुसार Department आपका नया रिफंड पुरानी देनदारी के साथ एडजस्ट करता है।

मान लीजिए आपका रिफंड ₹25,000 बनता है, लेकिन Assessment Year 2022-23 में आपका ₹10,000 बकाया है। तो आपको केवल ₹15,000 मिलेंगे।

कारण 4: पेंडिंग नोटिस या इंटिमेशन

Section 143(1) और Section 139(9) के अंतर्गत अगर कोई ईमेल नोटिस आया है और आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है, तो यह भी रेड फ्लैग की तरह काम करेगा।

कई बार लोग अपने registered email को नहीं चेक करते और Department का नोटिस miss हो जाता है। इससे रिफंड अटक जाता है।

कारण 5: बैंक क्रेडिट फेलियर

यह सबसे आम कारण है। बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेशन नहीं होना, PAN में नाम मिसमैच होना या PAN-Aadhaar लिंक न होना – ये तीनों समस्याएं बैंक क्रेडिट फेल करा देती हैं।

उदाहरण: PAN में नाम “RAKESH KUMAR” है, लेकिन बैंक अकाउंट में “RAKESH K SHARMA” है। बस इतना सा अंतर रिफंड रोक सकता है।

देरी का कारणसमाधान का समयक्या करें
E-verification पेंडिंगतत्कालAadhaar OTP से verify करें
AIS/26AS मिसमैच2-3 सप्ताहRectification request दें
कॉम्प्लेक्स इनकम4-6 सप्ताहधैर्य रखें, सामान्य प्रक्रिया है
Outstanding Demand1-2 सप्ताहOutstanding clear करें या response दें
बैंक डिटेल्स गलततत्कालPre-validate bank account on portal
ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें: 2 मिनट में जानें कहां अटका रिफंड

अगर इन पांच में से कोई एक चीज भी हुई है तो आपको पैनिक करने या किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद 2 मिनट में अपने पोर्टल पर लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं।

स्टेप 1: Income Tax Portal पर लॉगिन करें

  • www.incometax.gov.in पर जाएं
  • PAN और Password से login करें

स्टेप 2: E-filing Section में जाएं

  • Dashboard पर ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें
  • संबंधित Assessment Year चुनें

स्टेप 3: स्टेटस देखें

आपको तीन में से कोई एक स्टेटस दिखेगा:

Status 1: “Pending for E-verification”
मतलब: आपने अभी तक verify नहीं किया। तुरंत Aadhaar OTP से verify करें।

Status 2: “E-verified, Processing Pending”
मतलब: आप CPC की कतार में लग चुके हैं। 4-5 सप्ताह इंतजार करें।

Status 3: “Processed”
मतलब: प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है। अब बैंक में पैसे आने का इंतजार करें।

अगर “Processed” दिखने के बाद भी 7-10 दिनों में पैसे नहीं आए, तो Grievance दर्ज करें।

देरी पर मिलता है 6% ब्याज: जानें Section 244A

अब एक फायदे की बात भी जान लीजिए। अगर आपका Income Tax रिटर्न Department की किसी गलती या Departmental delay की वजह से लेट हुआ है, तो आपको इसका हर्जाना भी मिलता है।

Section 244A के अंतर्गत Income Tax Department आपको बकाया रिफंड पर 0.5% प्रति माह यानी साल का 6% ब्याज भी देगा। यह ब्याज साधारण ब्याज दर (Simple Interest) से दिया जाएगा।

लेकिन यह ब्याज तभी मिलेगा जब देरी आपकी किसी गलती से नहीं हुई हो, बल्कि Departmental वजह से हुई हो। अगर आपकी वजह से हुई – जैसे आपने verification में देर किया, गलत बैंक डिटेल्स दी – तो इसे consider नहीं किया जाएगा।

ब्याज की गणना कैसे होती है:

मान लीजिए:

  • आपका रिफंड: ₹50,000
  • ITR filing date: 31 July 2025
  • Refund credit date: 30 November 2025
  • Delay: 4 महीने

ब्याज = ₹50,000 × 6% × 4/12 = ₹1,000

यानी आपको ₹51,000 मिलेंगे।

असली जवाब: 24 घंटे या 4-5 सप्ताह?

तो असली जवाब क्या है? सही जानकारी, एक्यूरेट डेटा के साथ फाइल किया गया रिटर्न 24 घंटे में भी आ सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन नॉर्मल साइकिल जो होता है, वो 4 से 5 सप्ताह का होता है। यानी करीब-करीब एक महीने से सवा महीने का समय लगेगा।

इसलिए अगर आपका रिफंड 3-4 सप्ताह में आ जाए, तो यह सामान्य समय सीमा में है। चिंता की कोई बात नहीं।

टॉप 5 गलतियां जो लोग करते हैं

1. E-verification भूल जाना: सबसे बड़ी गलती। ITR फाइल करके भूल जाना कि verify भी करना है।

2. गलत बैंक अकाउंट नंबर: IFSC code या account number में एक भी digit गलत हो तो refund fail हो जाएगा।

3. PAN-Aadhaar लिंक न होना: 2024 से यह अनिवार्य है। बिना लिंक के कोई रिफंड नहीं।

4. Email नहीं चेक करना: Department के सभी communication email पर आते हैं। Spam folder भी check करें।

5. Outstanding demand ignore करना: पुराना बकाया है तो पहले उसे clear करें।

क्या करें अगर 2 महीने से ज्यादा हो गए?

अगर E-verification के बाद 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है और अभी भी रिफंड नहीं आया, तो:

Step 1: Portal पर Grievance दर्ज करें

  • Income Tax Portal पर login करें
  • ‘Grievance’ section में जाएं
  • ‘Refund Related’ category चुनें
  • Details भरकर submit करें

Step 2: Helpline पर कॉल करें

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  • Toll-free number: 1800 180 1961
  • Timings: 9 AM to 6 PM (Monday to Friday)

Step 3: CPC Bengaluru को Email करें

  • Email ID: cpc.bzuவிதிதிதிதிதிதிதிतो@incometax.gov.in
  • PAN, Assessment Year और issue की जानकारी दें

Step 4: Tax Ombudsman से शिकायत

  • अगर 3 महीने में कोई जवाब नहीं आया तो Ombudsman से संपर्क करें
मुख्य बातें (Key Points)
  • 24 घंटे में ITR रिफंड संभव है लेकिन नियम नहीं, सामान्य प्रोसेसिंग में 4-5 सप्ताह लगते हैं
  • E-verification अनिवार्य है, बिना इसके processing शुरू नहीं होती
  • रिफंड देरी के 5 मुख्य कारण: AIS/26AS मिसमैच, कॉम्प्लेक्स इनकम, Outstanding Demand, पेंडिंग नोटिस, बैंक डिटेल्स गलत
  • Section 245 के तहत पुराना बकाया नए रिफंड से adjust होता है
  • Section 244A के तहत Departmental delay पर 6% सालाना ब्याज मिलता है
  • Income Tax Portal पर real-time status चेक कर सकते हैं
  • 2 महीने से ज्यादा देरी पर Grievance दर्ज करें

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. ITR फाइल करने के कितने दिन बाद रिफंड आता है?

E-verification के बाद सामान्यतः 4 से 5 सप्ताह में रिफंड आ जाता है। अगर आपका रिटर्न बिल्कुल सरल है (single salary source, no mismatch), तो कुछ मामलों में 1-2 सप्ताह में भी आ सकता है। लेकिन complex returns (multiple income sources, capital gains, etc.) में 6-8 सप्ताह भी लग सकते हैं। यह CPC Bengaluru के workload पर भी निर्भर करता है।

2. अगर रिफंड बैंक अकाउंट में नहीं आया तो क्या करें?

पहले Income Tax Portal पर login करके status check करें। अगर status “Refund Issued” दिखा रहा है लेकिन बैंक में पैसे नहीं आए, तो 7-10 दिन इंतजार करें (banking delays हो सकती हैं)। फिर भी नहीं आया तो: (1) Portal पर Grievance दर्ज करें, (2) अपने बैंक से पूछें कि कोई inward payment reject तो नहीं हुआ, (3) CPC Bengaluru को email करें अपनी PAN और Assessment Year के साथ।

3. क्या ITR रिफंड पर ब्याज मिलता है?

हां, Section 244A के तहत अगर ITR filing से 1 अप्रैल के बाद refund issue होने में समय लगता है, तो Department 6% सालाना साधारण ब्याज देता है। लेकिन यह ब्याज तभी मिलता है जब delay Department की तरफ से हो। अगर आपने गलत जानकारी दी, E-verification में देरी की या notice का जवाब नहीं दिया, तो ब्याज नहीं मिलेगा। ब्याज की गणना refund amount और delay के महीनों के आधार पर होती है।

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अभिनव कश्यप

अभिनव कश्यप 'The News Air' के संस्थापक और मुख्य संपादक (Chief Editor) हैं। डिजिटल मीडिया में उनके अनुभव में ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज़ डेस्क ऑपरेशन और एडिटोरियल लीडरशिप शामिल है। वे हर खबर की फैक्ट-चेकिंग और संपादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। राजनीति, चुनाव विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिनव का संपादकीय सिद्धांत है "सनसनी नहीं, सच्चाई; तेज़ी नहीं, तथ्य।"

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