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The News Air - Breaking News - EPFO New Rules: PF निकासी के नियम हुए आसान, जानें क्या बदला

EPFO New Rules: PF निकासी के नियम हुए आसान, जानें क्या बदला

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ क्लेम की प्रक्रिया को सरल बनाया, अब तीन कैटेगरी में होगी निकासी

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 11 अप्रैल 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, काम की बातें, बिज़नेस
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EPFO New Rules
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EPFO New Rules की बात करें तो क्या अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आपका पीएफ काम आ सकता है? क्या आप अपनी पूरी जमा राशि कभी भी निकाल सकते हैं? या इसके लिए कुछ खास नियम हैं? अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पीएफ निकासी के नियमों को काफी हद तक आसान बना दिया है। पहले जहां छोटी सी गलती से क्लेम अटक जाता था, वहीं अब प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने की कोशिश की गई है।

PF अकाउंट: रिटायरमेंट या जरूरत दोनों के लिए

पीएफ अकाउंट को आमतौर पर रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित बचत माना जाता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें से पैसा निकाला भी जा सकता है। हालांकि हर स्थिति में पूरी रकम निकालने की अनुमति नहीं होती। EPFO ने नियमों में बदलाव करते हुए निकासी की पूरी प्रक्रिया को ज्यादा स्पष्ट और व्यवस्थित बनाया है।

13 से घटाकर सिर्फ 3 कैटेगरी, बड़ा बदलाव

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पहले जहां पीएफ निकासी के लिए करीब 13 अलग-अलग श्रेणियां थीं, अब उन्हें घटाकर सिर्फ तीन मुख्य कैटेगरी में समेट दिया है। इनमें पहली है जरूरी जरूरतें, दूसरी है आवास से जुड़ी जरूरतें और तीसरी है विशेष परिस्थितियां। इससे कर्मचारी को यह समझना आसान हो गया है कि वे किस स्थिति में पैसा निकाल सकते हैं।

विशेष परिस्थितियां: बेरोजगारी और मेडिकल इमरजेंसी

विशेष परिस्थितियों वाली कैटेगरी सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थितियों को शामिल किया गया है। यानी अगर आपकी नौकरी चली जाती है या अचानक कोई बड़ी जरूरत आती है, तो अब पीएफ से पैसा निकालना पहले से ज्यादा आसान हो गया है।

बेरोजगारी में 75% राशि तुरंत निकाल सकते हैं

नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, तो वह तुरंत अपने पीएफ बैलेंस का 75% हिस्सा निकाल सकता है। इसमें सिर्फ कर्मचारी का योगदान ही नहीं, बल्कि कंपनी का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल होता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो नौकरी छूटने के बाद आर्थिक संकट में आ जाते हैं।

25% राशि क्यों बची रखनी जरूरी?

हालांकि EPFO ने पूरा पैसा एक साथ निकालने की अनुमति नहीं दी है। इसके पीछे एक अहम वजह है। संगठन चाहता है कि कर्मचारियों के खाते में कम से कम 25% राशि बची रहे, ताकि उस पर ब्याज मिलता रहे और रिटायरमेंट के समय एक मजबूत फंड तैयार हो सके।

अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बेरोजगार रहता है, यानी करीब एक साल तक, तो वह बचा हुआ 25% हिस्सा भी निकाल सकता है। इस तरह जरूरत पड़ने पर पूरा पैसा मिल सकता है, लेकिन एक सुरक्षित अंतराल के बाद।

100% PF कब निकाल सकते हैं?

अब सवाल उठता है कि क्या ऐसी कोई स्थिति है जब आप सीधे 100% पीएफ निकाल सकते हैं? इसका जवाब है हां, लेकिन केवल कुछ खास परिस्थितियों में। EPFO के नियमों के मुताबिक अगर आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा हो चुकी है और आप रिटायरमेंट के करीब हैं, तो आप पूरा पीएफ निकाल सकते हैं।

इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति स्थाई रूप से काम करने में असमर्थ हो जाता है या उसे गंभीर विकलांगता हो जाती है, तब भी फुल विड्रॉल की अनुमति होती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS लेने की स्थिति में भी पूरा पैसा निकाला जा सकता है। वहीं अगर कोई कर्मचारी हमेशा के लिए विदेश में बसने का फैसला करता है, तो भी वह अपने पीएफ खाते से पूरी राशि निकाल सकता है।

डिजिटल सेवा से तेज हुई क्लेम प्रोसेस

EPFO ने डिजिटल सेवाओं को भी मजबूत किया है, जिससे क्लेम प्रोसेस अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। अब ऑनलाइन आवेदन के जरिए बिना ज्यादा कागजी कारवाई के पैसा निकाला जा सकता है। इससे समय की बचत होती है और प्रोसेस पारदर्शी बनता है।

PF निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया

आइए अब आपको बताते हैं कि आप कैसे पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्लेम डाल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। अब ऑनलाइन सर्विस में जाकर क्लेम का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।

इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट के चार डिजिट डालकर और सर्टिफिकेट साइन करके ‘प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम’ पर क्लिक करना होगा। अब आपको जितना पैसा निकालना है, वह वहां पर दर्ज कर दें। एड्रेस वेरिफिकेशन और OTP डालने के बाद क्लेम सबमिट करना होगा। क्लेम सबमिट होने के बाद जल्द ही आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

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PF अकाउंट होल्डर्स के लिए जरूरी सलाह

अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं, तो जरूरी है कि इन नियमों को अच्छी तरह समझें। सही जानकारी होने से आप जरूरत पड़ने पर बिना परेशानी के अपने पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं और भविष्य की योजना भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं।


मुख्य बातें (Key Points)

• EPFO ने PF निकासी की 13 कैटेगरी को घटाकर सिर्फ 3 मुख्य कैटेगरी में बदला

• बेरोजगारी की स्थिति में 75% PF बैलेंस तुरंत निकाल सकते हैं

• एक साल बेरोजगार रहने पर बचा हुआ 25% भी निकाल सकते हैं

• 55 साल से ज्यादा उम्र, विकलांगता, VRS और विदेश में बसने पर 100% निकासी संभव

• ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस तेज और पारदर्शी हो गया है


FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: बेरोजगारी में कितना PF निकाल सकते हैं?

उत्तर: नए नियमों के अनुसार बेरोजगारी की स्थिति में आप अपने PF बैलेंस का 75% तुरंत निकाल सकते हैं। एक साल बाद बचा हुआ 25% भी निकाल सकते हैं।

प्रश्न 2: क्या पूरा PF एक साथ निकाल सकते हैं?

उत्तर: हां, लेकिन केवल कुछ खास परिस्थितियों में जैसे 55 साल से ज्यादा उम्र, स्थाई विकलांगता, VRS या विदेश में स्थाई रूप से बसने पर।

प्रश्न 3: PF क्लेम ऑनलाइन कैसे करें?

उत्तर: EPFO की वेबसाइट पर UAN से लॉगिन करें, ऑनलाइन सर्विस में क्लेम सेलेक्ट करें, बैंक डिटेल्स दर्ज करें, राशि भरें और OTP से वेरिफाई कर सबमिट करें।

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