Chandigarh Minor Rape Case : चंडीगढ़ के मलोया इलाके में एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोपी पड़ोस में रहने वाला 50 साल का शख्स है। बच्ची रविवार दोपहर को गली में साइकिल चला रही थी, तभी आरोपी उसे अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता की मां की शिकायत पर थाना मलोया पुलिस ने आरोपी अरुण के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है।
गली में साइकिल चला रही थी बच्ची
पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार (22 फरवरी) को दोपहर करीब 3 बजे उनकी 7 वर्षीय बेटी गली में साइकिल चलाने गई थी। जब वह शाम करीब 5 बजे तक घर वापस नहीं आई तो मां उसे ढूंढने निकली। आस-पास पूछने पर भी बच्ची का कुछ पता नहीं चला।
इसी दौरान बच्ची पड़ोस के मकान की ग्राउंड फ्लोर से बाहर आती दिखी और अपनी मां से लिपटकर रोने लगी। पूछने पर बच्ची ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला अरुण उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ गलत काम किया।
चिल्लाने पर बच्ची का मुंह बंद किया, धमकी दी
बच्ची ने बताया कि जब उसने विरोध किया और चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने बच्ची को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा।
घटना की जानकारी मिलते ही मां ने पड़ोस के उस मकान में जाकर आरोपी को ढूंढा, लेकिन वह वहां नहीं मिला। आस-पास काफी तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला।
पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी की तलाश जारी
थाना मलोया के SHO जसबीर सिंह ने बताया कि बच्ची की मां की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए धारा 65(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी अरुण फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इलाके में दहशत, सख्त कार्रवाई की मांग
इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता के परिवार ने भी न्याय की गुहार लगाई है।
क्या है पृष्ठभूमि?
पॉक्सो एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया एक सख्त कानून है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इस मामले में आरोपी पर बीएनएस की धारा 65(2) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जो दुष्कर्म से संबंधित है।
मुख्य बातें (Key Points)
चंडीगढ़ के मलोया इलाके में 7 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने रेप किया।
आरोपी 50 साल का अरुण बच्ची को अपने कमरे में ले गया और वारदात को अंजाम दिया।
बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबाया और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धारा 65(2) के तहत केस दर्ज कर लिया है, आरोपी फरार है।








