गुरूवार, 5 मार्च 2026
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home NEWS-TICKER

बालिग बेटी को खर्चा देगा पिता, Delhi HC का ऐतिहासिक Maintenance Decision

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर अविवाहित बेटी खुद कमाने में सक्षम नहीं है, तो पिता को गुजारा भत्ता देना ही होगा।

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 13 दिसम्बर 2025
A A
0
Adult Unmarried Daughter Maintenance
104
SHARES
695
VIEWS
ShareShareShareShareShare
Google News
WhatsApp
Telegram

Adult Unmarried Daughter Maintenance: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पिता और पुत्री के रिश्तों और जिम्मेदारियों को कानूनी तौर पर एक नई परिभाषा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बेटी के बालिग (Adult) हो जाने मात्र से पिता अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकता।

जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि अगर कोई बेटी बालिग है, लेकिन अविवाहित है और खुद कमाने में सक्षम नहीं है, तो वह अपने पिता से भरण-पोषण (Maintenance) पाने की पूरी हकदार है। यह फैसला उन हजारों बेटियों के लिए राहत की खबर है जो आर्थिक रूप से अपने पिता पर निर्भर हैं।

‘पिता की दलील और कोर्ट की सख्ती’

यह पूरा मामला एक पिता द्वारा फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने से जुड़ा है। फैमिली कोर्ट ने पिता को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी और अविवाहित बालिग बेटी को हर महीने 45,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में दे।

यह भी पढे़ं 👇

Punjab Police Gangster War

Punjab Police Gangster War: 44वें दिन 511 छापे, 207 गिरफ्तार, 73 नशा तस्कर भी पकड़े

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Punjab Investment Summit 2026

Punjab Investment Summit 2026: टाटा-सन फार्मा समेत दिग्गज कंपनियों ने कसी दिलचस्पी, संजीव अरोड़ा ने मुंबई में की बैठक

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Bikram Singh Majithia

Punjab Debt Crisis: 4 साल में 1.35 लाख करोड़ कर्ज, मजीठिया बोले- सीएम भगवंत मान दें जवाब

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Harbhajan ETO

Punjab PWD Savings: 1464 करोड़ की बचत, 45,000 किमी सड़कों का निर्माण जून तक

गुरूवार, 5 मार्च 2026

इस आदेश के खिलाफ पिता हाई कोर्ट पहुंच गए। पिता का तर्क था कि चूंकि उनकी बेटी अब बालिग हो चुकी है, इसलिए वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है और उसे खुद काम करके अपना पेट पालना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने पिता की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून का मकसद जरूरतमंद आश्रितों को सुरक्षा देना है और किसी तकनीकी बहाने से उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

‘CrPC की धारा 125 और बेटी का अधिकार’

जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने अपने विस्तृत आदेश में कानून की बारीकियों को समझाया। कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने का अधिकार सिर्फ पत्नी, माता-पिता या नाबालिग बच्चों तक ही सीमित नहीं है।

परिस्थितियों को देखते हुए, एक अविवाहित और आर्थिक रूप से निर्भर बालिग बेटी भी अपनी मां के साथ पिता से संयुक्त रूप से गुजारा भत्ता मांग सकती है। कोर्ट ने माना कि पिता को उसकी आर्थिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब बेटी के पास आय का कोई साधन न हो।

‘गुजारा भत्ता पाने के लिए 3 जरूरी शर्तें’

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि हर मामले में ऐसा नहीं होगा, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी होना जरूरी है। कोर्ट ने तीन मुख्य शर्तें रखी हैं:

  1. बेटी अविवाहित होनी चाहिए।

  2. वह स्वयं कमाने में सक्षम न हो।

  3. उसके पास कोई अपनी संपत्ति या आय का स्थाई जरिया न हो।

अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, तो पिता भरण-पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता।

‘नजीर बनेगा यह फैसला’

दिल्ली हाई कोर्ट का यह निर्णय न केवल पिता-पुत्री के बीच कानूनी दायित्वों को स्पष्ट करता है, बल्कि भारतीय न्याय प्रणाली की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। यह फैसला भविष्य में उन मामलों के लिए एक नजीर (Precedent) बनेगा जहां बालिग अविवाहित बेटियों के अधिकारों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर बेटियां बेसहारा न छोड़ी जाएं।

जानें पूरा मामला (Background)

यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा था जहां पत्नी और बेटी ने गुजारा भत्ते की मांग की थी। निचली अदालत ने 45 हजार रुपये महीना देने का आदेश दिया था, जिसे पिता ने बेटी के बालिग होने का हवाला देकर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन कोर्ट ने पिता की याचिका खारिज करते हुए बेटी के पक्ष में फैसला सुनाया।

मुख्य बातें (Key Points)
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, बालिग अविवाहित बेटी भी पिता से मेंटेनेंस पाने की हकदार।

  • फैमिली कोर्ट के 45,000 रुपये प्रतिमाह देने के आदेश को सही ठहराया।

  • जस्टिस अमित महाजन ने कहा, तकनीकी बहाने बनाकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते पिता।

  • शर्त यह है कि बेटी अविवाहित हो और खुद कमाने में सक्षम न हो।

Previous Post

2026 Mini Cooper S Convertible: रेगिस्तान में फर्राटे भरती नजर आई यह धांसू कार

Next Post

‘तेरे टुकड़े होंगे’ वाली भाषा पर Mohan Bhagwat का करारा प्रहार, बोले- देश में यह नहीं चलेगा

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Punjab Police Gangster War

Punjab Police Gangster War: 44वें दिन 511 छापे, 207 गिरफ्तार, 73 नशा तस्कर भी पकड़े

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Punjab Investment Summit 2026

Punjab Investment Summit 2026: टाटा-सन फार्मा समेत दिग्गज कंपनियों ने कसी दिलचस्पी, संजीव अरोड़ा ने मुंबई में की बैठक

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Bikram Singh Majithia

Punjab Debt Crisis: 4 साल में 1.35 लाख करोड़ कर्ज, मजीठिया बोले- सीएम भगवंत मान दें जवाब

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Harbhajan ETO

Punjab PWD Savings: 1464 करोड़ की बचत, 45,000 किमी सड़कों का निर्माण जून तक

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Top 10 Jobs AI Will Replace Artificial Intelligence Threat India 2026

Top 10 Jobs: AI खा जाएगा इन नौकरियों को! क्या आपकी Job सुरक्षित है?

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Middle East tension Punjab helpline

Punjab Government Middle East Help: 24×7 मदद के लिए वरिष्ठ अधिकारी तैनात

गुरूवार, 5 मार्च 2026
Next Post
Mohan Bhagwat

'तेरे टुकड़े होंगे' वाली भाषा पर Mohan Bhagwat का करारा प्रहार, बोले- देश में यह नहीं चलेगा

Sukhjinder Singh Randhawa-1

Punjab Congress Crisis: सुखजिंदर रंधावा ने नवजोत कौर सिद्धू को भेजा Legal Notice

0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

GN Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।