Pan-Aadhaar Link करना अब बेहद जरूरी हो गया है। अगर आपने 31 दिसंबर से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है, जिससे आप पैसों से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।
आज के डिजिटल जमाने में पैन कार्ड, आधार कार्ड जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसके बिना वित्तीय लेन-देन संभव नहीं है। सरकार केवाईसी (KYC) के तहत हर योजना और सेवा को आधार से जोड़ रही है और इसी कड़ी में पैन को आधार से लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
अगर आप तय समय सीमा यानी 31 दिसंबर तक यह काम नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा क्योंकि वे बैंकिंग और अन्य जरूरी वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे। राहत की बात यह है कि आप घर बैठे ही आसानी से इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कर सकते हैं।
घर बैठे ऑनलाइन करें लिंक
पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा। यह एक सरल प्रक्रिया है जिसे आप खुद पूरा कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको अपना आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। फिर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।
आखिर में, ‘आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स विथ यूआईडीएआई’ (I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI) पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक संदेश मिलेगा कि आपका पैन सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
SMS से लिंक करने का तरीका
आप सिर्फ एक एसएमएस (SMS) भेजकर भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा।
आपको मैसेज में UIDPAN लिखना है, उसके बाद स्पेस देकर अपना 12 अंकों का आधार नंबर और फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर लिखना है।
उदाहरण के लिए, अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और पैन नंबर ABCDE1234F है, तो आपको लिखना होगा: UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F।
इस मैसेज को आप 567678 या 56161 पर भेज सकते हैं। इन आसान तरीकों को अपनाकर आप समय रहते अपने पैन कार्ड को बंद होने से बचा सकते हैं।
क्या है पृष्ठभूमि
सरकार द्वारा केवाईसी प्रक्रियाओं को मजबूत करने और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न सेवाओं और योजनाओं को आधार से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में, वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण पैन कार्ड को भी आधार से लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है।
मुख्य बातें (Key Points)
-
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
-
तय समय तक लिंक न करने पर पैन कार्ड बंद हो सकता है, जिससे वित्तीय कार्य रुक सकते हैं।
-
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन लिंक किया जा सकता है।
-
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर निर्धारित फॉर्मेट में SMS भेजकर भी लिंक संभव है।






