Bikram Majithia Bail Plea : पंजाब की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के भविष्य का फैसला अब अदालत की चौखट पर है। उनकी जमानत याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चल रही लंबी कानूनी जिरह आज खत्म हो गई है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जल्द आ सकता है कोर्ट का आदेश
आज अदालत में मजीठिया और सरकार, दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय रिजर्व (सुरक्षित) कर लिया है। अब सबकी निगाहें अदालत पर टिकी हैं, क्योंकि यह फैसला कभी भी सुनाया जा सकता है। मजीठिया खेमे में इसे लेकर काफी उम्मीदें हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि फैसला जल्द ही उनके पक्ष में आ सकता है।
25 जून को हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि बिक्रम मजीठिया को 25 जून को विजिलेंस ब्यूरो ने डीए (Disproportionate Assets) यानी आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती गईं। जांच एजेंसियों ने एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) 2013 के पुराने मामले से भी उनके तार जोड़ने की कोशिश की।
ठिकानों पर हुई थी रेड, चार्जशीट भी दाखिल
जांच के दौरान मजीठिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जहां से एजेंसियों ने काफी सबूत जुटाने का दावा किया था। इन सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। इन तमाम कानूनी पचड़ों के बीच मजीठिया के वकीलों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कानूनी लड़ाई में आए कई मोड़
हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका का सफर आसान नहीं रहा। शुरुआत में उनकी एक याचिका को खारिज कर दिया गया था और कोर्ट ने उन्हें नए सिरे से याचिका दायर करने को कहा था। इसके बाद वकीलों ने दोबारा अर्जी लगाई, जिस पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई और लगातार सुनवाई का दौर चला। आज आखिरकार वह दौर थम गया है और अब फैसले की घड़ी आ गई है।
‘जल्द मिलेंगे’ – मजीठिया का संदेश
इस बीच, बिक्रम मजीठिया की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट ने सियासी गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने अपने समर्थकों के लिए संदेश दिया था कि ‘हम जल्द मिलेंगे, जल्द मुलाकात होगी’। यह संदेश साफ तौर पर इशारा करता है कि मजीठिया और उनके समर्थक जमानत मिलने को लेकर कितने आश्वस्त हैं।
जानें पूरा मामला (Background)
बिक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल के कद्दावर नेता हैं। विजिलेंस ब्यूरो ने उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए 25 जून को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उन पर ड्रग्स केस (NDPS Act) में भी संलिप्तता के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मामलों में वे जेल में बंद हैं और अपनी रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की अदालती कार्यवाही इसी जमानत प्रक्रिया का अहम हिस्सा थी।
मुख्य बातें (Key Points)
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।
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दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, जल्द फैसला आने की उम्मीद।
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25 जून को डीए केस में विजिलेंस ने किया था गिरफ्तार।
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मजीठिया ने सोशल मीडिया पर समर्थकों को दिया ‘जल्द मिलने’ का संदेश।






