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The News Air - Breaking News - FASTag Rules में बड़ा बदलाव, Double Toll खत्म, अब लगेगी 25% ‘Penalty’

FASTag Rules में बड़ा बदलाव, Double Toll खत्म, अब लगेगी 25% ‘Penalty’

केंद्र सरकार ने बिना FASTag वाले वाहनों को दी बड़ी राहत, 15 नवंबर से लागू हुआ नया नियम, 100 की जगह अब 125 रुपये देने होंगे।

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 15 नवम्बर 2025
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब, राष्ट्रीय
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FASTag new rules
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FASTag New Rules Double Toll Penalty November 15 : केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। आज, 15 नवंबर 2025 से, FASTag न होने पर लगने वाले ‘डबल टोल’ के नियम को खत्म कर दिया गया है। अब बिना FASTag वाली गाड़ियों को दोगुना नहीं, बल्कि सिर्फ 25% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

अगर आपकी गाड़ी पर FASTag नहीं लगा है, या उसमें बैलेंस खत्म हो गया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। अब आपको टोल प्लाजा पर नकद भुगतान (Cash Payment) करते समय दोगुना टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए ‘डबल टोल’ वाले पुराने नियम को बदल दिया है। पहले, अगर 100 रुपये के टोल पर आपके पास FASTag नहीं होता था, तो आपको 200 रुपये चुकाने पड़ते थे।

लेकिन 15 नवंबर, 2025 यानी आज से लागू हुए नए नियम के मुताबिक, अब सिर्फ 25% अतिरिक्त भुगतान ही करना होगा।

‘100 की जगह 200 नहीं, 125 रुपये लगेंगे’

केंद्र सरकार के इस नए ऐलान का मतलब है कि अगर किसी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा की दर 100 रुपये है, तो FASTag न होने की स्थिति में अब 200 रुपये के बजाय सिर्फ 125 रुपये का ही भुगतान करना होगा।

इसे “सवा गुना” (1.25x) टोल कहा जा सकता है। यह उन वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो कभी-कभी कैश में भुगतान करना पसंद करते हैं या जिनके FASTag में पैसे खत्म हो जाते हैं।

‘क्यों बदला गया यह नियम?’

FASTag को अनिवार्य किए जाने के बावजूद, कई वाहन चालक अपने वाहनों पर इसे नहीं लगवाते हैं। वहीं, कई बार लोग FASTag में बैलेंस न होने पर नकद भुगतान करने के इच्छुक होते थे।

ऐसी स्थिति में, उनसे टोल की दोगुनी रकम वसूलना एक बड़ा दंड था। इसी को देखते हुए सरकार ने यह राहत भरा कदम उठाया है।

‘जानें पूरा मामला’

केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन को 100% डिजिटल करने के लिए FASTag को अनिवार्य किया था।

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बिना FASTag वाली गाड़ियों को हतोत्साहित करने के लिए, कैश लेन में उनसे दोगुना टोल वसूलने का नियम बनाया गया था।

15 नवंबर, 2025 से इस “दोगुने” जुर्माने को “25% अतिरिक्त” शुल्क से बदल दिया गया है, जो आज से ही पूरे देश में लागू हो गया है।

‘मुख्य बातें (Key Points)’
  • केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर ‘डबल टोल’ लेने का नियम खत्म कर दिया है।

  • 15 नवंबर, 2025 से बिना FASTag वाली गाड़ियों को अब सिर्फ 25% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

  • उदाहरण के लिए, 100 रुपये के टोल पर अब 200 के बजाय 125 रुपये ही लगेंगे।

  • यह राहत उन लोगों के लिए है जो FASTag न होने या बैलेंस कम होने पर नकद भुगतान करते हैं।

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