Delhi Cyber Crime : दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस 1 नवंबर, 2025 से एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है। अब, 1 लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर पीड़ित दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर तुरंत ‘e-FIR’ दर्ज करा सकेंगे।
यह कदम पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को तेज करेगा, क्योंकि वर्तमान में यह सुविधा केवल 10 लाख रुपये या उससे अधिक की ठगी के मामलों तक ही सीमित थी।
क्यों बदला गया यह नियम? दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य उन मामलों में FIR पंजीकरण में होने वाली देरी को खत्म करना है, जो 10 लाख रुपये से कम राशि के होते थे।
पहले, ऐसे पीड़ितों को राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या सरकारी पोर्टल (cybercrime.gov.in) के माध्यम से शिकायत करनी पड़ती थी, जिसमें FIR दर्ज होने और जांच शुरू होने में काफी समय लगता था। अब 1 लाख से ऊपर की ठगी पर भी वही गंभीरता दिखाई जाएगी, जो बड़े मामलों में होती है।
कैसे काम करेगा नया सिस्टम? 1 नवंबर से, 1 लाख रुपये से अधिक की ठगी का शिकार कोई भी व्यक्ति दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकता है। वहां मौजूद ‘इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क’ के कर्मचारी पीड़ित की शिकायत दर्ज कर तुरंत e-FIR जनरेट करेंगे।
इन e-FIR की जांच क्षेत्रीय साइबर पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट जैसी विशेषज्ञ इकाइयां करेंगी। पुलिस का मानना है कि इससे धोखाधड़ी की गई राशि को फ्रीज करने (जब्त) और रिकवरी करने में तेजी आएगी।
यह फैसला साइबर अपराधों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच आया है। पिछले कुछ सालों में, विशेषकर UPI स्कैम, ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी और पहचान की चोरी (identity theft) से जुड़े घोटालों ने हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया है। अक्सर, 10 लाख से कम राशि के मामलों में पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया के कारण ठगों को पैसे निकालने और सबूत मिटाने का मौका मिल जाता था। 1 लाख की नई सीमा तय करने से पुलिस अब अपेक्षाकृत छोटी-छोटी ठगी पर भी तेजी से एक्शन ले पाएगी।
पुलिस की जागरूकता अपील इस नई सुविधा के साथ ही, दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ अतिरिक्त सतर्क रहने की भी अपील की है। विभाग ने कहा है कि बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान भी तेज किए जाएंगे।
खबर की मुख्य बातें (Key Points)
- बड़ा बदलाव: 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में 1 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी पर तुरंत e-FIR होगी।
- नई सीमा: पहले यह सुविधा सिर्फ 10 लाख रुपये से ऊपर के फ्रॉड पर ही मिलती थी।
- सुविधा: पीड़ित अब दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन के हेल्प डेस्क पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
- लक्ष्य: इस कदम का मकसद जांच में तेजी लाना और धोखाधड़ी की गई रकम को जल्दी रिकवर करना है।






