Energy Drink Ban in Punjab : पंजाब के बरनाला जिले में एनर्जी ड्रिंक और Alcohol Sale को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डिप्टी कमिश्नर (DC) टी. बैनिथ ने आदेश दिए हैं कि अब स्कूलों के आसपास एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पूरी तरह से बैन (Ban) होगी। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं में बढ़ती energy drink addiction और underage drinking की समस्या को रोकना जरूरी है, क्योंकि यह नशे की लत की शुरुआत बन सकती है।
डीसी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि शहरी इलाकों में स्कूलों से 100 मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 मीटर की सीमा तक एनर्जी ड्रिंक की बिक्री नहीं होगी। उन्होंने सभी दुकानदारों को चेताया कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी स्थिति में ये ड्रिंक न बेचें।
शराब बिक्री पर भी सख्त कार्रवाई के आदेश
बैठक के दौरान डीसी टी. बैनिथ ने स्पष्ट किया कि 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को शराब बेचना कानूनन प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि जिले में मौजूद 178 शराब ठेके इस नियम का सख्ती से पालन करें। इसके अलावा, Excise Department और Police Officials को निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई (strict action) की जाए।
डीसी ने कहा, “शराब का सेवन केवल घरों या लाइसेंस प्राप्त अहातों में ही किया जाए। Public Drinking कानून का उल्लंघन है और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई तय है।”
बच्चों और युवाओं की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता
टी. बैनिथ ने कहा कि प्रशासन का मकसद सिर्फ कानून लागू करना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को नशे की चपेट से बचाना है। उन्होंने Health Department को निर्देश दिए कि स्कूलों में नियमित रूप से awareness campaigns चलाए जाएं ताकि बच्चे एनर्जी ड्रिंक और नशे के दुष्प्रभाव समझ सकें।
उन्होंने बताया कि एनर्जी ड्रिंक में high caffeine, sugar और chemical stimulants होते हैं, जो बच्चों के mental health और physical growth पर बुरा असर डाल सकते हैं। डीसी ने कहा, “हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई और खेलों में रुचि लें, न कि इन हानिकारक पेयों के प्रति आकर्षित हों।”
पिछले कुछ वर्षों में भारत के कई राज्यों में एनर्जी ड्रिंक और शराब से जुड़ी नीतियों पर सख्ती बढ़ी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, युवाओं में energy drink consumption की लत एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन रही है। World Health Organization (WHO) भी चेतावनी दे चुका है कि इन पेयों में मौजूद कैफीन और शुगर बच्चों के दिल और दिमाग पर नकारात्मक असर डालते हैं। पंजाब सरकार ने इस दिशा में पहले भी drug abuse prevention के तहत कई पहलें शुरू की थीं, और यह कदम उसी अभियान का हिस्सा है।
मुख्य बातें (Key Points):
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स्कूलों के 100 मीटर (शहरी) और 50 मीटर (ग्रामीण) दायरे में एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पूरी तरह बैन।
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25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को शराब बेचने पर सख्त रोक, उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
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डीसी टी. बैनिथ ने अधिकारियों को public drinking रोकने के निर्देश दिए।
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स्कूलों में awareness programs चलाकर बच्चों को नशे और एनर्जी ड्रिंक के दुष्प्रभावों से जागरूक किया जाएगा।






