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The News Air - NEWS-TICKER - Samir Wankhede vs Aryan Khan Web Series: दिल्ली HC से बड़ा झटका

Samir Wankhede vs Aryan Khan Web Series: दिल्ली HC से बड़ा झटका

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
in NEWS-TICKER, मनोरंजन
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Delhi High Court
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Delhi High Court on Wankhede Defamation Case : भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से बड़ा झटका लगा है। वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और गौरी खान (Gauri Khan) की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (Red Chillies Entertainment) और नेटफ्लिक्स (Netflix) के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उनका आरोप है कि आर्यन खान (Aryan Khan) द्वारा निर्देशित वेब सीरीज “The Bads of Bollywood” में उनका गलत और अपमानजनक चित्रण किया गया है।

लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मामला मुंबई (Mumbai) से जुड़ा है तो दिल्ली (Delhi) में इसकी सुनवाई किस आधार पर होनी चाहिए?

कोर्ट की सख्त टिप्पणी और संशोधन का आदेश : जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव (Justice Purushendra Kumar Kaurav) ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या वास्तव में यह विवाद राष्ट्रीय राजधानी में उत्पन्न हुआ है? वानखेड़े की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठी (Sandeep Sethi) ने तर्क दिया कि सीरीज दिल्ली में प्रसारित हुई है और दर्शकों तक पहुंची है, जिससे मानहानि हुई है।

इसके बाद अदालत ने वानखेड़े को अपनी याचिका में संशोधन करने और यह स्पष्ट करने का आदेश दिया कि दिल्ली में मामला विचारणीय क्यों है।

वानखेड़े का आरोप और मांग : सुनवाई में रेड चिलीज़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे (Harish Salve) और श्येल त्रेहान (Shyel Trehan), जबकि नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर (Rajiv Nayar) पेश हुए। वानखेड़े का आरोप है कि नेटफ्लिक्स की सीरीज में उन्हें लेकर भ्रामक और मानहानिकारक तथ्य दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तुति से उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा धूमिल हुई है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की छवि भी खराब हुई है।

वानखेड़े ने अदालत से सीरीज पर स्थायी प्रतिबंध लगाने और संबंधित कंपनियों को मुआवजा देने की मांग की है।

दो करोड़ की मानहानि का दावा : समीर वानखेड़े ने दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। उनका कहना है कि यह रकम उन्हें मिलने पर टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल (Tata Memorial Cancer Hospital) को दान कर दी जाएगी ताकि कैंसर रोगियों की मदद हो सके। उनके वकील आदित्य गिरि (Aditya Giri) ने दलील दी कि यह सीरीज NCB और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की छवि को कमजोर करती है और जनता का विश्वास कम करती है।

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यह विवाद 2021 में शुरू हुआ था, जब समीर वानखेड़े ने मुंबई में ड्रग्स मामले की छापेमारी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य को गिरफ्तार किया था। यह केस अब भी बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में लंबित है। इसी मामले पर आधारित यह वेब सीरीज बनाई गई है, जिसका निर्देशन आर्यन खान ने किया है और गौरी खान इसकी एग्जिक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं।

मुख्य बातें

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की याचिका पर विचार करने से इनकार किया।

  • कोर्ट ने पूछा– मुंबई से जुड़े विवाद की सुनवाई दिल्ली में क्यों हो?

  • वानखेड़े ने दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की, जिसे वह कैंसर अस्पताल को दान करने का दावा कर रहे हैं।

  • मामला 2021 के आर्यन खान ड्रग्स केस से जुड़ा है, जिस पर आधारित वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुई।

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