Sushil Kumar Bail Cancellation — सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को बड़ी राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर आया, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 4 मार्च 2024 को दिए गए जमानत आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा शामिल थे। सुनवाई के दौरान अशोक धनखड़ की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ मृदुल और सुशील कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए।
छत्रसाल स्टेडियम में हमला और हत्या
4 मई 2021 की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग क्षेत्र में पहलवान सागर धनखड़ और उनके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार पर हमला हुआ था। पुलिस के अनुसार, यह हमला संपत्ति विवाद के चलते हुआ और इसमें सुशील कुमार व उनके साथियों का नाम सामने आया। हमले में सागर गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम में ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से मस्तिष्क को हुई चोट को मौत का कारण बताया गया।
गिरफ्तारी से पहले 18 दिन फरार
घटना के बाद सुशील कुमार 18 दिनों तक पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में छिपते रहे। 23 मई 2021 को दिल्ली पुलिस ने उन्हें मुंडका से गिरफ्तार किया, जब वे एक राष्ट्रीय खिलाड़ी से स्कूटी लेकर नकदी लेने पहुंचे थे।
नौकरी से निलंबन और केस की स्थिति
गिरफ्तारी के बाद उन्हें रेलवे की नौकरी से निलंबित कर दिया गया। अक्टूबर 2022 में उनके खिलाफ IPC की कई धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय हुए। पुलिस ने चार्जशीट में सुशील कुमार को हमले का मास्टरमाइंड बताया, जबकि सुशील ने सभी आरोपों से इनकार किया। उनका कहना है कि वे पहले ही साढ़े तीन साल जेल में बिता चुके हैं और अब तक 222 गवाहों में से सिर्फ 31 के बयान ही दर्ज हुए हैं। इन्हीं आधारों पर मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
सुशील कुमार भारत के सबसे सफल पहलवानों में गिने जाते हैं। उन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीता था। लेकिन 2021 में सागर धनखड़ मर्डर केस में उनका नाम आने के बाद उनकी खेल और पेशेवर जिंदगी दोनों पर भारी असर पड़ा। यह केस पिछले चार साल से कोर्ट में चल रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशील को फिर से जेल लौटना होगा।






