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Central Government Employees के लिए बड़ी खुशखबरी, लॉन्च हुआ नया Pension Calculator!

1 April से लागू UPS Rules: जानिए आपकी Pension अब कितनी बनेगी?

The News Air by The News Air
Wednesday, 21st May, 2025
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7th Pay Commission

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी से

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Unified Pension Scheme Calculator को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है। यदि आप केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद उपयोगी है। दरअसल, वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services – DFS) ने यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) के लिए एक विशेष कैलकुलेटर लॉन्च किया है। यह कैलकुलेटर कर्मचारियों को पेंशन के अनुमान लगाने में सहायता करेगा और उन्हें बेहतर योजना चुनने का अवसर देगा।

इस UPS कैलकुलेटर को NPS Trust ने पेश किया है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System – NPS) और UPS दोनों योजनाओं के तहत आने वाले अंशधारकों को पेंशन अनुमान प्रदान करेगा। DFS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में Twitter) पर इस बारे में जानकारी साझा की। विभाग के अनुसार, यह सुविधा पेंशन योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के साथ कर्मचारियों को जागरूक निर्णय लेने में भी मदद करेगी।

बात करें यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के नियमों की तो ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं। ये नियम उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होंगे जो 1 अप्रैल 2025 से पहले एनपीएस (NPS) में शामिल हैं या 1 अप्रैल 2025 को या इसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में नियुक्त होंगे। UPS योजना का उद्देश्य सुनिश्चित पेंशन प्रणाली को मजबूत करना है जिससे सेवा में रहते हुए स्थिर भविष्य की गारंटी मिले।

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UPS योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पूर्ण सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। इसके तहत यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्ष की सेवा की है और सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के 12 महीनों की औसत मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर पेंशन तय होगी, तो उसे 50 प्रतिशत पेंशन गारंटी मिलेगी। इसके अलावा, किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को 60 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो उसे ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी।

UPS के अंतर्गत कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा, जबकि केंद्र सरकार (Employer) का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा। हालांकि, यदि कोई कर्मचारी सेवा से हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है या इस्तीफा देता है, तो उसे UPS या निश्चित भुगतान विकल्प का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी (Gratuity) के अलावा एकमुश्त भुगतान (Lump Sum Payment) की भी सुविधा दी गई है।

कुल मिलाकर, सरकार द्वारा पेश किया गया यह नया UPS कैलकुलेटर न सिर्फ पारदर्शिता को बढ़ावा देगा बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों को भविष्य की आर्थिक योजना बनाने में भी मदद करेगा।

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