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SC की फटकार से हिले Vijay Shah, Colonel Sophia Qureshi पर टिप्पणी भारी पड़ी!

Operation Sindoor वाली Colonel पर बोले मंत्री, अब Supreme Court ने लगाई लताड़!

The News Air by The News Air
गुरूवार, 15 मई 2025
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supreme court slams mp minister vijay shah over colonel sophia qureshi insult
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Supreme Court on Vijay Shah’s Remark : ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) की हीरो रही सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी (Colonel Sophia Qureshi) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार के मंत्री विजय शाह (Vijay Shah) पर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और हाई कोर्ट (High Court) दोनों ही सख्त हो गए हैं। मंत्री द्वारा दिए गए बयान को गैर-जिम्मेदाराना करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीखी फटकार लगाई, वहीं जबलपुर (Jabalpur) हाई कोर्ट ने एफआईआर (FIR) की भाषा को लेकर सवाल उठाए हैं और उसे दोबारा लिखने का आदेश दिया है।

गुरुवार को मंत्री विजय शाह ने जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस बीआर गवई (Chief Justice B.R. Gavai) की अगुआई वाली बेंच ने मंत्री के बयान को गैर-जिम्मेदार बताया। कोर्ट ने साफ कहा कि इस स्तर पर बैठे व्यक्ति को हर बात सोच-समझकर बोलनी चाहिए।

कोर्ट में मौजूद मंत्री विजय शाह की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ वकील विभा मखीजा (Vibha Makhija) ने बताया कि मंत्री ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। इसके बावजूद कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की और सुनवाई शुक्रवार के लिए तय कर दी।

वहीं दूसरी ओर, जबलपुर हाई कोर्ट में स्वत: संज्ञान लेते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन (Justice Atul Shridharan) और जस्टिस अनुराधा शुक्ला (Justice Anuradha Shukla) की बेंच ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) ने बुधवार रात एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन गुरुवार को कोर्ट में पेशी के दौरान एफआईआर की भाषा को लेकर असंतोष जताया गया।

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बेंच ने साफ कहा कि एफआईआर ऐसे ड्राफ्ट की गई है कि आरोपी को फायदा मिल सकता है और इसे आसानी से खारिज किया जा सकता है। जस्टिस श्रीधरन ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या उन्होंने खुद एफआईआर पढ़ी है, उसमें जरूरी कानूनी तत्व ही नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि एफआईआर से आरोपी पर लगे आरोप स्पष्ट नहीं होते।

अदालत ने मौजूदा एफआईआर को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि एफआईआर में पूरा आदेश ठीक से शामिल किया जाए और उसे मजबूती से लिखा जाए ताकि आरोपी को कानूनी प्रक्रिया से बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिले।

अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्री को फटकार लगाई है और हाई कोर्ट ने एफआईआर को मजबूत करने का निर्देश दिया है, तो विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से शुरू हुआ यह मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है, जहां से मंत्री को जवाबदेह ठहराया जा रहा है।

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