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Supreme Court के समक्ष 128 पृष्ठों की सारांश वाली याचिका, आश्चर्यचकित हुए न्यायाधीश

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 18 दिसम्बर 2024
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नई दिल्ली, 18 दिसंबर (The News Air)  उच्चतम न्यायालय ने वैवाहिक विवाद के एक मामले में एक महिला की ओर से दायर याचिका का 128 पृष्ठों का सारांश देख आश्चर्य व्यक्त किया‌ और अपीलकर्ता अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर उनकी अपील खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने भरण-पोषण याचिका को निचली अदालत में वापस भेजने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली महिला की याचिका पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि उनके (शीर्ष अदालत की पीठ के) समक्ष याचिकाएँ उचित प्रारूप में दाखिल हों।

पीठ ने 17 दिसम्बर को अपने इस आदेश में कहा, “व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं अपीलकर्ता ने 128 पृष्ठों का एक सारांश दाखिल किया है, जिसमें बहुत सारे विवरण हैं। इसमें अधिकांश हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। हम समझते हैं कि अपीलकर्ता एक प्रशिक्षित वकील नहीं है, लेकिन रजिस्ट्री को अपीलकर्ता से सारांश को छोटा करने के लिए कहना चाहिए। सारांश 128 पृष्ठों का नहीं हो सकता!”

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शीर्ष अदालत ने महिला को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2019 के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत रखरखाव के लिए उसकी याचिका को आगरा के परिवार न्यायालय के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश द्वारा योग्यता के आधार पर तय करने के लिए भेजा गया था।

पीठ ने वर्तमान मामले में उल्लेख किया कि पिछली कुछ तारीखों पर अपीलकर्ता ने शीर्ष अदालत को मामले के लंबे इतिहास से रूबरू कराया है।

अपीलकर्ता की शादी प्रतिवादी से वर्ष 2006 में हुई थी और बाद में वह वर्ष 2016 में क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री प्राप्त करने में सफल रही।

पीठ ने महिला की अपील खारिज करते हुए कहा, “हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। उक्त आदेश अपीलकर्ता के पक्ष में है। इसके अलावा इसने केवल पारिवारिक न्यायालय आगरा को मामले को नए सिरे से तय करने का निर्देश दिया है, जिसे पहले उसने गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता ने परिवार न्यायालय, आगरा के समक्ष उपस्थित होने के बजाय सीधे इस न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती दी है, जो हमें उचित नहीं लगता।”

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