LIVE | ...
गुरूवार, 11 जून 2026
🏅 सोना ... | 🥈 चांदी ...
The News Air
📈 NIFTY 50 ... | 🏦 NIFTY BANK ...
No Result
View All Result
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - शरणार्थी को कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार, कहा- ‘पाकिस्तान’ या किसी खाड़ी देश में जाओ भारत में…

शरणार्थी को कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार, कहा- ‘पाकिस्तान’ या किसी खाड़ी देश में जाओ भारत में…

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 2 अगस्त 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
A A
0
cliQ India Hindi
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare

नई दिल्ली, 02 अगस्त (The News Air): भारत में अवधि से ज्यादा समय तक ठहरे एक शरणार्थी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इतना ही नहीं अदालत ने यमन के शख्स को ‘पड़ोस में पाकिस्तान’ या किसी खाड़ी देश में जाने तक की सलाह दे दी। हाल ही में पुणे पुलिस की तरफ से उसे ‘लीव इंडिया नोटिस’ जारी किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह 10 सालों से भारत में रह रहा है।

मामले की सुनवाई जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, जजों ने कहा, ‘आप पाकिस्तान जा सकते हैं, जो पड़ोस में ही है। या आप किसी भी खाड़ी देश में जा सकते हैं। भारत के उदार रवैये का गलत फायदा न उठाएं।’ यमन के नागरिक खालिद गोमेई मोहम्मद हसन भारत में तय अवधि से ज्यादा रह रहे थे और उन्होंने पुलिस की तरफ से जारी नोटिस को भी कोर्ट में चुनौती दी थी।

याचिका में कहा कि 45 लाख नागरिक विस्थापित हो चुके

बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता कुछ राहत चाहता था, क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। हसन शरणार्थी कार्ड धारक हैं और उन्होंने जबरन डिपोर्ट किए जाने से बचने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में हसन ने कहा कि यमन सबसे खराब मानवीय संकट से गुजर रहा है और इसलिए वह भारत में बीते 10 सालों से रह रहा है। उन्होंने याचिका में कहा कि 45 लाख नागरिक विस्थापित हो गए हैं।

यह भी पढे़ं 👇

Canada Advisory for Indians

Canada Advisory for Indians: टोरांटो कौंसुलेट की चेतावनी, फर्जी कॉलों से रहें सावधान

गुरूवार, 11 जून 2026
Hassan Bhardwaj Barnala Municipal Corporation

Barnala Municipal Corporation: हसन भारद्वाज बने पहले मेयर

गुरूवार, 11 जून 2026
BJP appointed Kewal Singh Dhillon

Akali BJP Alliance Punjab: केवल ढिल्लों ने खारिज की गठजोड़ की अफवाह

गुरूवार, 11 जून 2026
US Navy

US Navy ने भारतीय मलाहों पर किया हमला, 3 मौतें

गुरूवार, 11 जून 2026
2015 में मेडिकल वीजा पर उनकी पत्नी भारत पहुंची

हसन मार्च 2014 में स्टूडेंट वीजा पर भारत आए थे और 2015 में मेडिकल वीजा पर उनकी पत्नी भारत पहुंची थीं। हसन का वीजा फरवरी 2017 में खत्म हो गया और पत्नी का वीजा सितंबर 2015 में एक्सपायर हो गया था। पुणे पुलिस की तरफ से इस साल फरवरी में उन्हें लीव इंडिया नोटिस जारी हुआ था और बाद में अप्रैल को भी नोटिस दिया गया था। पुलिस ने नोटिस मिलने के 14 दिनों में भारत छोड़ने के लिए कहा था। बेंच के सामने याचिकाकर्ता ने कम से कम ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलने तक डिपोर्टेशन से सुरक्षा की मांग की थी।

हम आपको सिर्फ 15 दिनों तक सुरक्षा दे सकते’: कोर्ट

इधर, पुणे पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश हुए संदेश पाटिल की इस बात से कोर्ट सहमत था कि याचिकाकर्ता रिफ्यूजी कार्ड धारकों को अनुमति देने वाले 129 अन्य देशों में जा सकता है। कोर्ट ने कहा, ‘हम आपको सिर्फ 15 दिनों तक सुरक्षा दे सकते हैं और उससे ज्यादा नहीं।’ इस दौरान कोर्ट ने कपल की बेटी की नागरिकता का भी मुद्दा उठाया, जिसका जन्म भारत में हुआ था।

पैरेंट्स अवैध प्रवासी, ऐसे में बच्ची को नागरिकता नहीं

कोर्ट ने वकील से इस संबंध में सवाल किया। पाटिल ने कहा, ‘मिलॉर्ड, अगर कोई पैरेंट भारतीय है, तो जन्म से ही भारतीय नागरिकता मिल सकती है। यहां दोनों यमन से हैं। साथ ही बच्ची का जन्म माता-पिता का वीजा खत्म होने के बाद हुआ है, जिसका मतलब है कि पैरेंट्स अवैध प्रवासी हैं। ऐसे में बच्ची को नागरिकता नहीं दी जा सकती।’

ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

जो बाइडेन और नेतन्याहू ने ईरानी धमकियों के बीच इजरायल में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर की चर्चा

Next Post

दो राज्य, दो बीवियां और एक पति… दांव पर लगा था युवक

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Canada Advisory for Indians

Canada Advisory for Indians: टोरांटो कौंसुलेट की चेतावनी, फर्जी कॉलों से रहें सावधान

गुरूवार, 11 जून 2026
Hassan Bhardwaj Barnala Municipal Corporation

Barnala Municipal Corporation: हसन भारद्वाज बने पहले मेयर

गुरूवार, 11 जून 2026
BJP appointed Kewal Singh Dhillon

Akali BJP Alliance Punjab: केवल ढिल्लों ने खारिज की गठजोड़ की अफवाह

गुरूवार, 11 जून 2026
US Navy

US Navy ने भारतीय मलाहों पर किया हमला, 3 मौतें

गुरूवार, 11 जून 2026
Ethanol

Ethanol मिश्रित Petrol पर अब नहीं लगेगी केंद्रीय Excise Duty

गुरूवार, 11 जून 2026
Hormuz

दर्दनाक हादसा: Hormuz के पास Ship Attack में 3 भारतीय नाविकों की मौत

गुरूवार, 11 जून 2026
Next Post
दो बीवियां और एक पति

दो राज्य, दो बीवियां और एक पति... दांव पर लगा था युवक

दो बीवियां और एक पति

Khushali Kumar ने ‘घुड़चढ़ी’ की सह-कलाकार Raveena Tandon के बारे में कहा..

cliQ India Hindi

कच्‍चा तेल 81 डॉलर प्रति बैरल के करीब, पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।