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The News Air - Breaking News - बजट में करदाताओं लिए अपडेट, रिटर्न फाइल करने पर नए प्रोत्साहन

बजट में करदाताओं लिए अपडेट, रिटर्न फाइल करने पर नए प्रोत्साहन

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 24 जुलाई 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, बिज़नेस, राष्ट्रीय
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करदाताओं
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New Tax: कल घोषित केंद्रीय बजट ने उन करदाताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया है जो अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए नई कर व्यवस्था चुनते हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि वित्त वर्ष 23 में दो-तिहाई से अधिक करदाताओं ने अपना कर रिटर्न दाखिल करने के लिए नई कर व्यवस्था को चुना है।

करदाताओं के लिए नए tax

प्रस्तावित प्रावधानों के तहत, यदि कोई वेतनभोगी या सेवानिवृत्त करदाता नई कर व्यवस्था चुनता है, तो उसे अब अपने वेतन या पेंशन आय पर 50,000 रुपये के बजाय 75,000 रुपये की मानक कटौती मिलेगी, जो पिछले साल तक लागू थी। लेकिन जो लोग पुरानी कर व्यवस्था चुनते हैं, उनके लिए मानक कटौती 50,000 रुपये पर बनी रहेगी। बजट ने नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं और पेंशनभोगियों के पक्ष में कर स्लैब और कर दरों में भी बदलाव किया है।

इस तरह लगेगा टैक्स

नए टैक्स स्लैब में पिछले साल की तरह 3 लाख रुपये की आय तक कोई कर नहीं लगेगा। लेकिन अब 3-7 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा, पहले 3-6 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत कर लगता था। 7-10 लाख रुपये की आय पर अब 6-9 लाख रुपये की आय के बजाय 10 प्रतिशत कर लगेगा। इसी तरह, 10-12 लाख रुपये की आय पर अब 15 प्रतिशत कर लगेगा, पहले यह 9-12 लाख रुपये की आय के लिए था। 12-15 लाख रुपये की आय पर कर 20 प्रतिशत पर ही बना रहेगा और 15 लाख रुपये से अधिक की आय भी स्थिर रहेगी और इस पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

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उच्च कटौती की भी अनुमति दी गई

इसके अलावा, बजट में कर्मचारियों के एनपीएस योगदान के लिए नियोक्ताओं के योगदान के लिए उच्च कटौती की भी अनुमति दी गई है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, बजट में नई कर व्यवस्था के तहत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए एनपीएस खाते में योगदान के लिए नियोक्ता के योगदान की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर वेतन का 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

पारिवारिक पेंशन के लिए बढ़ी हुई कटौती

नई कर व्यवस्था के तहत कर दाखिल करने वालों को पारिवारिक पेंशन के लिए बढ़ी हुई कटौती भी मिलेगी। वर्तमान में, पारिवारिक पेंशन के एक-तिहाई के बराबर राशि की कटौती की अनुमति है, जो पारिवारिक पेंशन के खिलाफ मानक कटौती के रूप में अधिकतम 15,000 रुपये तक है। नई कर व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल करने का विकल्प चुनने पर इसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। हालांकि, इन सभी लाभों के साथ भी पुरानी कर व्यवस्था उन करदाताओं के लिए फायदेमंद होगी जो किराए के मकान में रह रहे हैं या जिन्होंने होम लोन लिया है या दोनों। नई कर व्यवस्था में, करदाताओं को आवास ऋण लेने, किराए के भुगतान पर कटौती या पीपीएफ, एफडी, ईएलएसएस या अन्य कर बचत योजनाओं में धारा 80 सीसीसी के तहत किए गए निवेश के लाभ नहीं मिलेंगे।

(Input From ANI)

नोट – इस खबर में दी गयी जानकारी निवेश के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ मार्किट के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के बारे में दी गयी जानकारी है। कृपया निवेश से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है। 

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