YouTube Controversy Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूट्यूब कंटेंट और सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लीलता को लेकर सरकार से कड़ा सवाल किया है। मामला यूट्यूब इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) से जुड़ा है, जिनके खिलाफ मुंबई (Mumbai) और गुवाहाटी (Guwahati) में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए उनकी कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि अगर यह अश्लीलता नहीं है, तो और क्या है?
कोर्ट ने इलाहाबादिया की टिप्पणी को बताया अशोभनीय
न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Justice Surya Kant) और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह (Justice N. Kotiswar Singh) की पीठ ने कहा,
“उनके दिमाग में कुछ गंदगी है, जिसे उन्होंने यूट्यूब कार्यक्रम में उगला है।”
कोर्ट ने पूछा, “अगर यह अश्लीलता नहीं है, तो फिर क्या है? हमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्यों रद्द या एकसाथ जोड़ना चाहिए?”
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा – अश्लीलता पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल किया कि क्या वह यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अश्लीलता को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठा रही है?
कोर्ट ने कहा, “आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द बेटियों, बहनों, माता-पिता और समाज को भी शर्मिंदा कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए।”
रणवीर इलाहाबादिया को मिली राहत, लेकिन पासपोर्ट जब्त
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से तो राहत दे दी, लेकिन उनके खिलाफ कुछ कड़े निर्देश भी जारी किए:
- अब उनके खिलाफ कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी।
- यूट्यूब शो “India’s Got Latent” की कोई नई कड़ी प्रसारित नहीं होगी।
- रणवीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा।
- भारत छोड़ने के लिए कोर्ट की इजाजत लेनी होगी।
रणवीर इलाहाबादिया को मिल रही जान से मारने की धमकियां!
इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ (Abhinav Chandrachud) ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया जाना चाहिए।
अब आगे क्या?
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया को मुंबई और गुवाहाटी पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा।
- केंद्र सरकार को यह बताना होगा कि यूट्यूब और सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
- भारत से बाहर जाने के लिए रणवीर इलाहाबादिया को कोर्ट की इजाजत लेनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट को लेकर एक बड़ा संदेश है। जहां रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत मिली, वहीं उनकी यूट्यूब सीरीज बैन हो गई और पासपोर्ट जब्त कर लिया गया।
अब देखना होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब में यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट को लेकर क्या कदम उठाती है।