हिसार (The News Air) डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम से शादी में आशीर्वाद दिलाने की याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। यह याचिका सिरसा और चंडीगढ़ के दो युवकों ने दायर की थी।
मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि जेल नियमों के तहत कैदी अपने परिजनों को ही पत्र लिख सकते हैं। अगर याची को अपनी शादी के लिए आशीर्वाद लेना है तो वह डेरा प्रमुख के परिजनों से सपंर्क कर पत्र में आशीर्वाद देने की मांग कर सकते हैं। वकील ने कहा कि इस याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता। इसके बाद हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
याचिका में युवकों ने ये कहा था
याचिका में सिरसा और चंडीगढ़ के दो युवकों ने तर्क दिया था कि भारतीय संस्कृति के अनुसार भगवान को मानने वाले अपने जीवन साथी को पवित्र पुस्तक और भगवान की मूर्ति को साक्षी मानकर स्वीकार करते हैं। इसी तरह डेरा की रस्मों के अनुसार राम रहीम को जो भगवान मानते हैं वह उनके आशीर्वाद से उनके सामने शादी करते हैं।
युवक बोले- हम राम रहीम के कट्टर प्रेमी
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने रोहतक में जेल अधिकारियों को एक मांग पत्र देकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था, ताकि उन्हें डेरा प्रमुख का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। वे कट्टर अनुयायी हैं और शादी की रस्मों के पूरा करने के लिए डेरा प्रमुख का आशीर्वाद जरूरी है। आशीर्वाद के बिना उनका विवाह रीति-रिवाजों के अनुसार पूरा नहीं होगा।
सत्संग के दौरान राम रहीम करवा रहा है शादियां
रोहतकी की सुनारिया जेल में सजा काट रहा राम रहीम 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया है। तब से वह अपने हर सत्संग में किसी न किसी युवा की दिल जोड़ माला पहनाकर शादियां करवा रहा है। सिरसा डेरे में शादियां करने वाले युवा आ रहे हैं। इससे पहले भी वह कई शादियां करवा चुका है।
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सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम पैरोल पर बाहर आते ही सुर्खियां बटोरने लगा। राम रहीम ने सोमवार को तलवार से केक काटा। मौका था डेरे के दूसरे संत शाह सतनाम के जन्मदिन का। उसी को राम रहीम ने अपनी गद्दी सौंपी थी।
राम रहीम को 5 साल में पांचवीं राहत: हरियाणा सरकार के नए नियम से 90 दिन की सजा माफ; अभी भी पैरोल पर है
हत्या और यौन शोषण के तीन केस में 20-20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को हरियाणा सरकार के नए नियम से राहत मिली है। उसकी 90 दिन की सजा कम हो गई है। हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस पर फैसला लिया है कि 10 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले कैदियों की सजा में 90 दिन की छूट दी जाएगी।