नई दिल्ली, 06 जुलाई (The News Air): राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन में कमजोर युवाओं की भर्ती से संबंधित एक मामले में शुक्रवार को केरल के एक प्रमुख नक्सली नेता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। सीपीआई (माओवादी) की पश्चिमी घाट स्पेशल जोनल कमेटी (डब्ल्यूजीएसजेडसी) के केंद्रीय समिति सदस्य संजय दीपक राव पर आज दायर पूरक आरोप पत्र में आईपीसी और यूए (पी) अधिनियम – यूएपीए – की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है। जांच एजेंसी ने एर्नाकुलम में एनआईए विशेष अदालत के समक्ष आतंकवाद विरोधी एजेंसी को सूचित किया।
जांच से पता चला है कि, आरोपी संजय दीपक राव उर्फ विकास, सीपीआई (माओवादी) के पश्चिमी घाट स्पेशल जोनल कमेटी (डब्ल्यूजीएसजेडसी) के एक केंद्रीय समिति सदस्य, पिनाका पानी उर्फ पानी और वरलक्ष्मी, रिवोल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन, सीपीआई के एक फ्रंटल संगठन के सदस्य हैं। (माओवादी) आंध्र प्रदेश में, वायनाड के श्रीकांत और आंध्र प्रदेश के अंजनेयालू उर्फ सुधाकर आदि ने चैतन्य उर्फ सूर्या को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बना दिया था। भर्ती के बाद उन्हें भारत संघ की सुरक्षा, एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से प्रशिक्षण दिया गया।
आरोपपत्रित अभियुक्तों का विवरण
कंभमपति चैतन्य उर्फ चैतन्य उर्फ सूर्या पुत्र कंभमपति रमैया और निवासी वीरम्मा कॉलोनी, कोंडामोडुएरिया, कोटानेमालीपुरी गांव, राजुपालम मंडल, जिला गुंटूर आंध्र प्रदेश के तहत आईपीसी की धारा 120बी, 121ए, 122, 123, धारा 18, 20, 38 और 39 यूए(पी) अधिनियम, 1967 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
धारा 120बी, 121ए, 122, 123, यूए (पी) अधिनियम की धारा 18, 18बी, 20, 38 और 39 के तहत वलागुथा अंजयानेलु उर्फ वी. अंजिनेयुलु वेलुगुत्रा उर्फ अंजनेयालु उर्फ सुधाकर उर्फ अंजी पुत्र वलागुथा नादिपे नागन्ना निवासी प्लॉट नं. 231, वाईएसआर कॉलोनी, बंडामीडा कम्मापल्ली राजस्व गांव, मदनपल्ली टाउन और मंडल, अन्नामैया जिला, आंध्र प्रदेश दर्ज किया गया है।