The News Air – चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख़ों का एलान कर दिया है। चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि देश में 5 राज्यों के 690 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराए जाएंगे। 18.34 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए नया प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे।
चुनाव के दौरान कोविड-19 से जुड़े नए प्रोटोकॉल
- सुशील चंद्रा ने कहा कि चुनाव के दौरान हमारी सुरक्षा भी सबसे ज़रूरी है। टीकाकरण अभियान तेज़ किया जा रहा है। सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ लगी होगी।
- वर्चुअल रैली के ज़रिए ही चुनाव प्रचार होगा। घर-घर प्रचार के लिए केवल 5 लोग जा सकेंगे। हर रैली से पहले उम्मीदवार से शपथ-पत्र लिया जाएगा।
- 15 जनवरी तक किसी तरह की रैली, रोड शो और पदयात्रा नहीं होगी। नुक्कड़ सभा, बाइक रैली पर भी रोक। जीत के बाद विजय जुलूस पर रोक रहेगी।
- कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ महामारी एक्ट, NDMA और IPC के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- 80 प्लस आयु वाले वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगों और कोरोनावायरस से प्रभावित लोगों को घर से वोट करने की सुविधा मिलेगी। कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए बैलट वोटिंग की सहूलियत होगी।
2021 विधानसभा चुनाव के दौरान के कोविड प्रोटोकॉल
- दिनांक 26.02.2021 को 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा चुनावों की घोषणा के दौरान आयोग ने कहा था कि उन सभी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा जो बिहार राज्य के विधानसभा चुनाव और 2020 में कई उप-चुनावों के दौरान किया गया था।
- राजनीतिक दलों और संबंधित उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गतिविधियों के दौरान फेस मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मल स्कैनिंग जैसी सभी कोविड-19 संबंधित आवश्यकताएं पूरी हों।
- सार्वजनिक संपर्क के दौरान निर्देशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 को लागू करने के अलावा कार्रवाई भी की जाएगी।
- आयोग ने मंच पर नेताओं द्वारा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने में ढिलाई को गंभीरता से लिया था। आयोग ने कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले सभी उम्मीदवारों/स्टार प्रचारकों/राजनीतिक नेताओं की सार्वजनिक सभाओं, रैलियों आदि पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेगा।
- राजनीतिक दलों, नेताओं, प्रचारकों, उम्मीदवारों, मौजूदा या इच्छुक नीति निर्माताओं से उम्मीद की जाती है कि वे कोविड के ख़िलाफ़ अभियान के लिए उदाहरण बनेंगे। वे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, मास्क पहनने और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करके एक उदाहरण स्थापित करेंगे। कार्यक्रमों में शामिल होने वाले सभी स्थानीय संगठनों को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना करने पर भी ज़ोर देंगे।
- आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से कोविड प्रोटोकॉल के सख़्ती से पालन के पूर्ण सहयोग चाहता है ताकि चुनाव के दौरान स्थिति सामान्य रहे। यह सलाह दी जाती है कि राजनीतिक नेता/उम्मीदवार कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करें। रैली और बैठकों में सभी समर्थकों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित करें।
चुनाव आयोग के 3 ऐप एक्टिव रहेंगे
Suvidha Candidate ऐप सक्रिय रहेगा। ये राजनीतिक दलों के लिए है। उन्हें किसी दफ़्तर में जाकर रैली वगैरह के लिए इजाज़त नहीं मांगनी होगी। वे इस ऐप के ज़रिए उपलब्धता देख सकेंगे।
Cvigil ऐप से चुनाव के दौरान होने वाली गड़बड़ी की फ़ोटो खींचकर या वीडियो बनाकर ऐप पर अपलोड किया जा सकेगा। 100 मिनट के अंदर चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेगा।
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी उम्मीदवारों की जानकारी know your candidate ऐप पर मिलेगी।