The News Air – (चंडीगढ़) फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क़ाफिले का रास्ता रोकने की सज़ा महज़ 200 रुपए है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पंजाब पुलिस ने कुलगढ़ी थाने में जो केस दर्ज़ किया है उसमें IPC की धारा 283 लगाई गई है। इस धारा में सज़ा 200 रुपए जुर्माना है। इसकी ज़मानत भी पुलिस थाने में ही हो ज़ाती है। आरोपी को कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब पुलिस ने FIR में किसी का नाम नहीं लिखा है। हैरत की बात तो यह है कि इसमें कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क़ाफिला रोके जाने का ज़िक्र नहीं है। वहीं, इसमें PM की सुरक्षा के लिए बने SPG एक्ट को भी नहीं लगाया गया है।
18 घंटे बाद दर्ज़ केस में पुलिस चूक मान रही
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने की भनक लगते ही पंजाब पुलिस ने केस तो दर्ज़ कर लिया, लेकिन उसमें अपनी ही चूक साबित कर गई। पहले तो इसमें 18 घंटे का वक़्त लगा दिया। वहीं भाजपा नेताओं का दावा है कि PM नरेंद्र मोदी दोपहर 1.05 बजे फ्लाईओवर पर पहुंच गए थे। इसके बावज़ूद पुलिस कर्मी वहाँ ढाई से 3 बजे के बीच पहुंचा। इसके अलावा केस भी अगले दिन यानी 6 जनवरी को शाम 7.40 मिनट पर दर्ज़ किया गया है।
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पंजाब पुलिस की दर्ज़ FIR की कॉपी…
पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज़ कराई
पंजाब की चन्नी सरकार द्वारा इंस्पेक्टर बीरबल सिंह के बयान पर केस दर्ज़ हुआ है। इसमें कहा गया है कि वह DSP सुरिंदर बंसल के साथ सिक्योरिटी रूट पर फिरोजपुर गए हुए थे। जब वह थाने लौट कर कृषि भवन के नज़दीक रूट पर ड्यूटी दे रहे थे तो सूचना मिली कि फिरोजपुर से मोगा रोड पर गांव प्यारेआणा पुल सेमनाला पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने धरना लगा दिया है। जिससे सड़क से गुज़रने वाली आम पब्लिक, रैली में जाने वाले लोगों और VIP की गाड़ियों के लिए रास्ता बंद है। वह ढाई से 3 बजे के बीच मौक़े पर पहुंचे, जिसके बाद अज्ञात व्यक्तियों पर केस दर्ज़ कर लिया गया है।