ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं कि केजरीवाल CM नहीं रह सकते: दिल्ली हाई कोर्ट

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ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं कि केजरीवाल CM नहीं रह सकते: HC
 

नई दिल्ली, 28 मार्च (The News Air) दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है. दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को भेजेंगे. इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है. बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए याचिका दायर की गई थी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है. दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को भेजेंगे. इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है. मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की.

दरअसल, सुरजीत यादव नाम के शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल कर कहा था कि आबकारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई. वह 22 मार्च से ED की हिरासत में हैं. ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए. बता दें सुरजीत यादव ने ही एक और जनहित याचिका दाखिल कर अरविंद केजरीवाल द्वारा ED हिरासत से मंत्रियों को निर्देश देने पर रोक लगाने के निर्देश की मांग भी की.

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