The News Air- एक बार फिर से महंगाई बढ़ने के संकेत मिले हैं। खाद्य तेल, मसाले, चाय, कॉफ़ी, चीनी, मिठाई और इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक दवाओं समेत तमाम चीज़ें महंगी हो सकती हैं। दरअसल, GST काउंसिल होने वाली 47वीं बैठक में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की न्यूनतम दर को 5% से बढ़ाकर 8% करने पर विचार कर सकती है।
राजस्व बढ़ाने और क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र पर राज्यों की निर्भरता ख़त्म करने के लिए GST व्यवस्था में छूट वाले उत्पादों की सूची में भी काट-छांट संभव है। सूत्रों के अनुसार राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक समूह (GOM) काउंसिल को इस माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इसमें सबसे निचले टैक्स स्लैब को बढ़ाने और स्लैब को तर्कसंगत बनाने जैसे कई क़दमों के सुझाव दिए जा सकते हैं।
वर्तमान में GST के टैक्स स्लैब में चार दरें – 5%, 12%, 18% और 28% हैं। आवश्यक वस्तुओं को इस टैक्स से छूट है या सबसे निचले स्लैब में रखा है। लग्ज़री चीज़ों पर सबसे ऊंची टैक्स स्लैब में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक़ GOM टैक्स की न्यूनतम दर को 5% से बढ़ाकर 8% करने का प्रस्ताव रख सकता है।
GST की निचली दर 5% के दायरे में आने वाले आयटम और सर्विसेस
प्रमुख वस्तुएं
- खाद्य तेल, मसाले, चाय, कॉफी, चीनी, मिठाई, काजू
- इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक ड्रग्स व मेडिसिन, सिक्के-पदक, बर्फ
- वॉकिंग स्टिक, दिव्यांगों के काम आने वाली एक्सेसरीज, अप्लायंससेस
- बायोगैस, फर्टिलाइजर्स, अगरबत्ती
- कोयला, फ्लाई एश ब्लॉक्स, संगमरमर का मलबा, मैटिंग, कॉयर मैट्स और फ्लोर कवरिंग
- विंड-बेस्ड आटा चक्की या पवन चक्की, नेचुरल कॉर्क
- ईंधन खर्च के बिना मोटर कैब किराए पर लेना
- एसी वाहनों, रेडियो टैक्सियों से ट्रांसपोर्ट सर्विसेस
- एयरक्राफ्ट लीजिंग
- हवाई मार्ग से तीर्थ शेड्यूल्ड परिवहन या यात्रा,(चार्टर्ड उड़ान भी)
- टूर ऑपरेटर सर्विसेस।
- प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग स्पेस
- न्यूजपेपर प्रिंटिंग में रोजगार
- देश के बाहर जहाज से माल भेजना।