The News Air- चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय नियमों के अधीन लाने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चंडीगढ़ के 23 हज़ार कर्मचारियों पर 1 अप्रैल से यह नए नियम लागू हो जाएंगे। केंद्र ने इस मामले में पंजाब सरकार के विरोध को दरकिनार कर दिया है। पिछले रविवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की थी। चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर अभी तक पंजाब सिविल सर्विस रूल्स लागू होते थे। नए नियमों को यूनियन टेरिटरी ऑफ़ चंडीगढ़ इंप्लाइज (कंडीशंस ऑफ़ सर्विस) रूल्स 2022 का नाम दिया गया है।
हालांकि पंजाब सरकार ने इसका विरोध किया था। CM भगवंत मान ने इसके ख़िलाफ़ लड़ाई का ऐलान किया था। वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने इसके ख़िलाफ़ क़ानूनी लड़ाई लड़ने की भी बात कही थी। वहीं कांग्रेस और अकाली दल भी इसके विरोध में था। सांसद हरसिमरत कौर बादल और गुरजीत औजला ने यह मुद्दा लोकसभा में भी उठाया।
नए रूल्स से कर्मचारियों को फ़ायदा
- रिटायरमेंट : ग्रुप ए और बी का रिटायरमेंट 60 साल में होगा। पंजाब सर्विस रूल्स के मुताबिक़ 58 साल में रिटायरमेंट होता है। अब इन कर्मचारियों को 2 साल और मिलेंगे। इसी तरह क्लास फोर में रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़कर 62 हो जाएगी।
- चाइल्ड केयर लीव : चंडीगढ़ के कर्मचारियों को अब 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। पंजाब रूल्स के हिसाब से सिर्फ़ एक साल की लीव मिलती थी।
- टीचर्स को भी फ़ायदा : चंडीगढ़ में टीचर्स की रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी। नॉर्मल कॉलेजों में रिटायरमेंट 58 की जगह 65 साल में होगा। वहीं टेक्निकल कॉलेजों में टीचर 60 के बजाय 65 साल में रिटायर होंगे।
- सैलरी : कर्मचारियों की सैलरी में 800 से 2400 रुपए की बढ़ोत्तरी होगी। वहीं अब 7वां वेतनमान लागू होने से भी उनकी सैलरी 10 से 15% बढ़ जाएगी। चंडीगढ़ में अभी 6वां वेतनमान लागू है।
- पंजाब पर निर्भरता ख़त्म : पहले हर आदेश के लिए चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। केंद्र से भत्ते या दूसरे बैनिफिट के लिए आदेश होते तो पहले पंजाब नोटिफिकेशन जारी करता था। इसके बाद चंडीगढ़ में यह लागू होती। अब केंद्र जो नोटिफिकेशन करेगा, कर्मचारियों के लिए वह सीधे लागू हो जाएंगे।