• About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy
🔆 सोमवार, 29 दिसम्बर 2025 🌙✨
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • वेब स्टोरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • वेब स्टोरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home Breaking News

2 बार Pregnancy पर मेटरनिटी लीव नहीं! Teachers को Court जाना पड़ा

Maternity Leave के लिए कोर्ट की दौड़! 2 साल में 2 बार मां बनने पर मना

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 2 जून 2025
A A
0
maternity leave
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare
Google News
WhatsApp
Telegram

Maternity Leave for Teachers को लेकर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में शिक्षा विभाग के नियमों और शिक्षिकाओं के अधिकारों के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। आगरा (Agra) सहित विभिन्न जिलों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां शिक्षिकाओं को दो वर्ष के अंदर दूसरी बार गर्भवती होने पर मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) नहीं दिया जा रहा। मजबूरी में उन्हें न्याय की गुहार के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है।

पहला मामला आगरा के ताजगंज (Tajganj) स्थित एक कॉलेज की शिक्षिका का है जिन्होंने दो वर्षों में दूसरी बार मेटरनिटी लीव के लिए आवेदन किया, लेकिन ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में “अनुमन्य नहीं है” दिखा कर छुट्टी नहीं दी गई। शिक्षिका को कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर छुट्टी को स्वीकृति दी गई।

दूसरा मामला आगरा के बमरौली (Bamrauli) स्थित एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका का है जिन्हें शादी के चार साल बाद बेटी हुई और फिर दो वर्षों में पुनः गर्भवती हुईं। मेटरनिटी लीव के लिए जब उन्होंने आवेदन किया तो दो बार कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी, उसके बाद ही छुट्टी दी गई।

ये मात्र दो उदाहरण हैं, ऐसे सैकड़ों मामले हर साल सामने आते हैं। हाल ही में फर्रुखाबाद (Farrukhabad) की एक शिक्षिका को भी कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार, यदि कोई शिक्षिका दो वर्षों में दो बार मां बनती है तो उसे स्थानीय स्तर पर मेटरनिटी लीव नहीं दी जाती। सिस्टम में यह छुट्टी “अनुमन्य नहीं है” दिखा दी जाती है और आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है।

यह भी पढे़ं 👇

Harpal Singh Cheema

Dhuri Model City: ₹329 करोड़ से बदली धूरी की सूरत, सीएम मान के हल्के में विकास की ‘सुपरफास्ट’ रफ्तार!

रविवार, 28 दिसम्बर 2025
Unnao Case

Unnao Case: सुप्रीम कोर्ट की साख दांव पर, कल का फैसला तय करेगा न्याय की दिशा

रविवार, 28 दिसम्बर 2025
Today Horoscope 29 December 2025

आज का राशिफल 29 December 2025: मेष को धन लाभ, इन राशियों को रहना होगा सावधान

रविवार, 28 दिसम्बर 2025
Amarinder Singh Raja Warring

Big Attack on AAP: “पंजाब में आंकड़ों का खेल, जमीनी हकीकत में कानून-व्यवस्था फेल”

रविवार, 28 दिसम्बर 2025

हालांकि, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (Maternity Benefit Act, 1961) के अनुसार महिला कर्मचारियों को पहले और दूसरे बच्चे के लिए 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश मिलता है, भले ही यह दो वर्ष के भीतर हो। बावजूद इसके शिक्षा विभाग की मनमानी शिक्षिकाओं के लिए मानसिक और वित्तीय तनाव का कारण बन रही है।

प्राथमिक शिक्षक संघ (Primary Teachers Union) के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राठौर (Rajendra Singh Rathore) ने बताया कि शासन को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देशों की मांग की गई है ताकि सभी शिक्षिकाओं को उनका वैधानिक अधिकार मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि किसी महिला के गर्भवती होने के समय को नियंत्रित करने का प्रयास करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

वहीं, प्रदेश कोषाध्यक्ष मुकेश शर्मा (Mukesh Sharma) ने बताया कि यह मुद्दा हाल ही में शिक्षक सम्मेलन में उठाया गया था और उप्र माध्यमिक शिक्षक संगठन (UP Secondary Teachers Association) की ओर से शासन को पत्र भी भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि मां बनना हर महिला का मौलिक अधिकार है और छुट्टी पर रोक लगाना नीतिगत अन्याय है।

डीआईओएस (DIOS) चंद्रशेखर का कहना है कि मेटरनिटी लीव में किसी तरह की परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ उन्हीं मामलों में “अनुमन्य नहीं है” दर्शाया जाता है जिनके दस्तावेज अधूरे होते हैं, अन्यथा शिक्षिकाओं को छुट्टी दी जाती है।

यह मुद्दा शिक्षा विभाग की नीतियों और महिला अधिकारों के बीच संतुलन का है, जहां अदालतों को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। यदि स्पष्ट और समान नियम बनाए जाएं, तो न सिर्फ महिला शिक्षकों को राहत मिलेगी बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा।

Related Posts

Harpal Singh Cheema

Dhuri Model City: ₹329 करोड़ से बदली धूरी की सूरत, सीएम मान के हल्के में विकास की ‘सुपरफास्ट’ रफ्तार!

रविवार, 28 दिसम्बर 2025
Unnao Case

Unnao Case: सुप्रीम कोर्ट की साख दांव पर, कल का फैसला तय करेगा न्याय की दिशा

रविवार, 28 दिसम्बर 2025
Today Horoscope 29 December 2025

आज का राशिफल 29 December 2025: मेष को धन लाभ, इन राशियों को रहना होगा सावधान

रविवार, 28 दिसम्बर 2025
Amarinder Singh Raja Warring

Big Attack on AAP: “पंजाब में आंकड़ों का खेल, जमीनी हकीकत में कानून-व्यवस्था फेल”

रविवार, 28 दिसम्बर 2025
Punjab Anti-Drug War

Punjab Anti-Drug War: 302 दिन, 42,203 तस्कर गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने फिर जब्त की 3 किलो हेरोइन!

रविवार, 28 दिसम्बर 2025
maining

Mining Mafia War: पंजाब में माइनिंग पर ‘आप’ का बड़ा पलटवार, भाजपा को याद दिलाया “पुराना पाप”!

रविवार, 28 दिसम्बर 2025
0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2025 THE NEWS AIR

GN Follow us on Google News

  • About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल

© 2025 THE NEWS AIR