रविवार, 8 मार्च 2026
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home Breaking News

Samay Raina और कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट की अनोखी ‘सजा’, अब शो में करना होगा ये काम

दिव्यांगों पर भद्दा मजाक पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियंस को दिया आदेश- महीने में दो बार शो में बुलाएं और इलाज के लिए फंड जुटाएं।

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 27 नवम्बर 2025
A A
0
Samay Raina Supreme Court Order
107
SHARES
715
VIEWS
ShareShareShareShareShare
Google News
WhatsApp
Telegram

Samay Raina Supreme Court Order हंसी-मजाक की आड़ में जब मर्यादा की सीमाएं लांघी जाती हैं, तो कानून को भी ‘पाठ’ पढ़ाने के लिए आगे आना पड़ता है। मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना (Samay Raina) समेत कई अन्य कॉमेडियंस को दिव्यांगों पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो न केवल एक नजीर है बल्कि समाज के लिए एक बड़ी सीख भी है।

कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी अपनी जगह है, लेकिन किसी की मर्यादा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मामला तब तूल पकड़ा जब कॉमेडियंस ने ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी’ (SMA) जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों पर टिप्पणी की थी।

‘सजा नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी निभानी होगी’

सुप्रीम कोर्ट की बेंच (जस्टिस सूर्यकांत की बेंच) ने इस मामले में कॉमेडियंस पर कोई जुर्माना या जेल की सजा नहीं सुनाई है, बल्कि उन पर एक ‘सामाजिक जिम्मेदारी’ डाली है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि समय रैना और उनके साथी कॉमेडियंस को अब अपने शो में महीने में कम से कम दो बार दिव्यांग लोगों को गेस्ट के तौर पर बुलाना होगा।

कोर्ट का कहना है कि आप लोग समाज में एक ऊंचे और मशहूर स्तर पर हैं, लोग आपको सुनते हैं। इसलिए अपनी इस लोकप्रियता का इस्तेमाल इन मरीजों की मदद के लिए करें। आपको न सिर्फ उन्हें होस्ट करना होगा, बल्कि उनकी ‘सक्सेस स्टोरीज’ (Success Stories) को भी दुनिया के सामने रखना होगा।

‘क्राउड फंडिंग से करनी होगी मदद’

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट निर्देश दिया है कि कॉमेडियंस को अपने शो के माध्यम से इन मरीजों के महंगे इलाज के लिए फंड इकट्ठा करना होगा। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) एक बेहद खर्चीली बीमारी है, जिसका इलाज आम आदमी के बस की बात नहीं होती।

ऐसे में कोर्ट ने कहा कि आप अपने प्लेटफार्म का उपयोग करके क्राउड फंडिंग (Crowdfunding) के जरिए पैसा जुटाएं और पीड़ित लोगों की मदद करें। साथ ही, समाज में इस बीमारी और दिव्यांगता के प्रति जागरूकता फैलाने का काम भी करें।

‘कॉमेडियंस की दलील और कोर्ट की सख्ती’

सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने महीने में दो बार दिव्यांगों को बुलाने का आदेश दिया, तो इसके जवाब में कॉमेडियंस की तरफ से कहा गया कि वे इतना रेगुलर शो नहीं करते हैं, इसलिए महीने में दो बार बुलाना मुश्किल हो सकता है।

लेकिन बेंच अपने फैसले पर अडिग रही। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आपको महीने में कम से कम दो बार उन्हें आमंत्रित करना ही पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि यह कोई दंडात्मक बोझ नहीं है, बल्कि एक सामाजिक दायित्व है जिसे निभाना ही होगा। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई तक वे अच्छी यादों और अनुभवों के साथ वापस आएंगे।

‘किन कॉमेडियंस पर हुई कार्रवाई?’

इस मामले में सिर्फ समय रैना ही नहीं, बल्कि उनके साथ शो में मौजूद अन्य कॉमेडियंस भी शामिल हैं। इनमें विपुल गोयल, बलराज सिंह, सोनाली ठक्कर और निशांत का नाम शामिल है। इन सभी को कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।

‘NGO ने क्यों खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा?’

यह पूरा मामला ‘SMA फाउंडेशन’ नामक एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका के बाद शुरू हुआ। एनजीओ की वकील अपराजिता सिंह ने बताया कि कॉमेडियंस द्वारा किए गए भद्दे मजाक (Disparaging remarks) ने मरीजों और उनके परिवारों की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी।

अपराजिता सिंह ने बताया कि SMA का इलाज बहुत महंगा है और इसके लिए क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस बीमारी का मजाक उड़ाता है, तो लोग इसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, जिससे फंड जुटाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से एनजीओ को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा।

यह भी पढे़ं 👇

LPG Cylinder Booking Rule Change

LPG Cylinder Booking Rule Change: अब 15 नहीं, 21 दिन बाद मिलेगा अगला सिलेंडर!

रविवार, 8 मार्च 2026
DA Hike January 2026

DA Hike 2026: होली भी गई, 1 करोड़ कर्मचारियों को अब भी इंतजार!

रविवार, 8 मार्च 2026
PM Kisan 22nd Installment

PM Kisan 22nd Installment: 13 मार्च को आ सकती है ₹2000 की किस्त, eKYC जरूरी

रविवार, 8 मार्च 2026
Gold Silver Rate Today

Gold Silver Rate Today: केंद्रीय बैंकों की खरीद 80% गिरी, क्या ₹1 लाख से नीचे आएगा सोना

रविवार, 8 मार्च 2026
आम पाठक पर असर (Human Impact)

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर उन हजारों मरीजों और परिवारों पर पड़ेगा जो SMA जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं। अब मशहूर हस्तियों के जुड़ने से न केवल उनके इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करना आसान होगा, बल्कि समाज में उन्हें वो सम्मान भी मिल सकेगा जिसके वे हकदार हैं। यह फैसला बताता है कि मजाक किसी की लाचारी पर नहीं होना चाहिए।

जानें पूरा मामला (Background)

कुछ समय पहले समय रैना ने अपने एक शो के दौरान फिजिकली डिसेबल्ड लोगों और विशेष रूप से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से ग्रसित लोगों को लेकर कुछ टिप्पणियां की थीं। इसे आपत्तिजनक मानते हुए SMA फाउंडेशन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह ‘सुधारात्मक’ फैसला सुनाया है।

‘मुख्य बातें (Key Points)’
  • सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य कॉमेडियंस को महीने में दो बार दिव्यांगों को शो में बुलाने का आदेश दिया।

  • कॉमेडियंस को अपने शो के जरिए SMA मरीजों के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग करनी होगी।

  • कोर्ट ने कहा- अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

  • यह फैसला SMA फाउंडेशन की याचिका पर आया है, जिसने कॉमेडियंस की टिप्पणियों को अपमानजनक बताया था।

Previous Post

ऑस्ट्रेलियाई सांसद Pauline Hanson बुर्का पहनकर संसद पहुंचीं, सालभर के लिए बैन

Next Post

अफ्रीका से 45,000 KM दूर भारत पहुंचा ज्वालामुखी का ‘जहरीला बादल’, दिल्ली-NCR की आफत बढ़ी?

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

LPG Cylinder Booking Rule Change

LPG Cylinder Booking Rule Change: अब 15 नहीं, 21 दिन बाद मिलेगा अगला सिलेंडर!

रविवार, 8 मार्च 2026
DA Hike January 2026

DA Hike 2026: होली भी गई, 1 करोड़ कर्मचारियों को अब भी इंतजार!

रविवार, 8 मार्च 2026
PM Kisan 22nd Installment

PM Kisan 22nd Installment: 13 मार्च को आ सकती है ₹2000 की किस्त, eKYC जरूरी

रविवार, 8 मार्च 2026
Gold Silver Rate Today

Gold Silver Rate Today: केंद्रीय बैंकों की खरीद 80% गिरी, क्या ₹1 लाख से नीचे आएगा सोना

रविवार, 8 मार्च 2026
Mukh Mantri Mawaan Dhian Satkar Yojna

Mukh Mantri Mawaan Dhian Satkar Yojna: पंजाब की हर महिला को ₹1000 मासिक, SC को ₹1500

रविवार, 8 मार्च 2026
AC Side Effects

AC Side Effects: एसी चलाते वक्त ये गलती पड़ सकती है भारी, जान तक जा सकती है

रविवार, 8 मार्च 2026
Next Post
Heligubbi Volcano Eruption

अफ्रीका से 45,000 KM दूर भारत पहुंचा ज्वालामुखी का 'जहरीला बादल', दिल्ली-NCR की आफत बढ़ी?

Crime News

बटाला एनकाउंटर: गैंगस्टर का साथी 'ग्लॉक पिस्तौल' के साथ पकड़ा गया, फायरिंग में हुआ घायल

0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

GN Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।