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The News Air - Breaking News - Supreme Court: हल्के मोटर वाहनों के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

Supreme Court: हल्के मोटर वाहनों के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 6 नवम्बर 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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Supreme Court: नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज बुधवार 6 नवंबर को हल्के मोटर वाहन या एलएमवी लाइसेंस धारकों के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि हल्के मोटर वाहन या एलएमवी लाइसेंस धारक 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले वाहन भी चला सकते हैं। Supreme Court

एक मीडिया रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा कोई अनुभवजन्य डेटा नहीं है कि देश में ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के कारण ही होती हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सहित 4 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के लिए सर्वसम्मति से फैसला लिखते हुए, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने कहा कि यह मुद्दा एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले ड्राइवरों की आजीविका से संबंधित है।

हल्के मोटर वाहन या एलएमवी लाइसेंस धारक भारी वाहन भी चला सकते हैं

रिपोर्ट में एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों ने एक याचिका दायर करके अदालत से जवाब मांगा था। उन्होंने कहा था कि उनकी शिकायतों को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। 4 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में सीजेआई और जस्टिस रॉय के अलावा, बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

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रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला मुख्य रूप से वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए राहत की बात है, और बीमा कंपनियों के लिए झटका है, जो दुर्घटनाओं में एक निश्चित वजन के परिवहन वाहनों से जुड़े दावों को खारिज कर रही थीं और अगर ड्राइवरों को कानूनी शर्तों के अनुसार उन्हें चलाने का अधिकार नहीं था।

इस मुद्दे पर लंबे समय से विवाद चल रहा है, बीमा कंपनियों का आरोप है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) और अदालतें एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में उनकी आपत्तियों की अनदेखी करते हुए उन्हें बीमा दावों का भुगतान करने के लिए आदेश पारित कर रही हैं। बीमा कंपनियों ने कहा था कि बीमा दावा विवादों का फैसला करते समय अदालतें बीमाधारकों के पक्ष में दृष्टिकोण अपना रही हैं।

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