नई दिल्ली, 2 जून
आज सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की केंद्र सरकार को आदेश जारी करते कहा कि अभी तक जितनी भी वैक्सीन की खरीद की गई है, उसकी पूरा डीटेल पेश की जाए। इसके अलावा अब तक कितनी आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है, इसका भी डेटा पेश किया जाए। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वह बताए कि अभी तक कोरोना की कितनी वैक्सीन कब-कब खरीदी गई है। कितनी आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है और बाकी बचे लोगों को कब तक वैक्सीनेट किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने सरकार से यह भी पूछा है कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी भी जानकारी दें।
शीर्ष अदालत ने केंद्र से ये भी पूछा है कि वह 1, 2 और 3 चरण में शेष आबादी का टीकाकरण कैसे और कब करेगी, अदालत ने इसका भी पूरा विवरण मांगा है. इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी जानकारी मांगी है कि वह म्यूकरमाइकोसिस की दवा की उपलब्धता बनाए रखने के लिए वह क्या कदम उठा रही है। देश में कोविड -19 से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दायर एक स्वत: संज्ञान मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रवींद्र भट की खंडपीठ द्वारा यह निर्देश जारी किया है। इसमें आगे कहा गया कि एफिडेविट फाइल करते समय भारत सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि जरूरी दस्तावेजों की कॉपियां और फाइल नोटिंग्स उसकी सोच को दर्शाती हैं और वैक्सीनेशन पॉलिसी में अंतिम परिणाम तक पहुंच रही हैं और उसकी टीकाकरण नीति में साफ स्पष्ट हो रही हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार वह डेटा भी दे जो साफ-साफ बताए कि तीनों वैक्सीनों (कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पूतनिक-वी) को खरीदने के लिए किस–किस समय ऑर्डर दिया गया है। हर तारीख पर वैक्सीनों की कितनी डोज का ऑर्डर दिया गया और उसकी सप्लाई की आनुमानित तारीख क्या है।