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जाति प्रमाण पत्र मामले में नवनीत राणा को दी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाई कोर्ट का फैसला

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 4 अप्रैल 2024
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जाति प्रमाण पत्र मामले में नवनीत राणा को राहत, SC ने सुनाया फैसला
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महाराष्ट्र, 4 अप्रैल (The News Air) महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद सदस्य नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. कोर्ट ने राणा के राहत दी है और उनकी याचिका को मंजूरी दी. वहीं कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया है. इस बार सांसद नवनीत कौर राणा बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरेंगी.

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने नवनीत के जाति प्रमाण पत्र मामले में फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अमरावती से सांसद नवनीत राणा का अनुसूचित जाति (SC)प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था. नवनीत ने साल 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी. लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी.

सत्य की हमेशा जीत होती है

सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद नवनीत राणा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज्यादा आभारी हूं. उन्होंने कहा कि जो संघर्ष मैंने इतने सालों से किया उसका आज दूध का दूध पानी का पानी हुआ. मेरे जन्म पर सवाल उठाने वालों को आज जवाब मिल गया. साथ ही उन्होंने जनता का शुक्रिया भी किया, नवनीत ने कहा कि 2019 से लेकर आज तक जो जनता ने विश्वास किया मैं उसका आभार करती हूं. मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूं. सत्य की हमेशा जीत होती है. यह बाबा साहेब अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलने वालों की जीत है.

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#WATCH | After Supreme Court upholds her caste certificate, BJP MP Navneet Rana says "Those who raised questions on my birth got an answer today. I thank the Supreme Court. The truth always wins. This is a victory of those who walk on the path shown by Baba Saheb Ambedkar and… pic.twitter.com/cLmcXIbg49

— ANI (@ANI) April 4, 2024

क्या है पूरा मामला

8 जून साल 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि नवनीत ने मोची जाति का प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया. कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सिख-चमार जाति से थीं. साथ ही हाईकोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था. नवनीत ने अपना जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत को राहत दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसद नवनीत राणा के जाति प्रणाम पत्र में कोई खामी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने प्रमाण पत्र को सही माना था, इसके बावजूद हाईकोर्ट ने उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था, जो सही नहीं है. हम हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं. भाजपा की टिकट पर अब लड़ने वाली है नवनीत, 2019 में निर्दलीय लड़ी थी. नवनीत राणा को 2019 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की अमरावती की उस सीट से जीत मिली थी जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है.

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