• About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy
🔆 शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025 🌙✨
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home NEWS-TICKER

जाति प्रमाण पत्र मामले में नवनीत राणा को दी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाई कोर्ट का फैसला

The News Air by The News Air
गुरूवार, 4 अप्रैल 2024
A A
0
जाति प्रमाण पत्र मामले में नवनीत राणा को राहत, SC ने सुनाया फैसला
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

महाराष्ट्र, 4 अप्रैल (The News Air) महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद सदस्य नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. कोर्ट ने राणा के राहत दी है और उनकी याचिका को मंजूरी दी. वहीं कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया है. इस बार सांसद नवनीत कौर राणा बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरेंगी.

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने नवनीत के जाति प्रमाण पत्र मामले में फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अमरावती से सांसद नवनीत राणा का अनुसूचित जाति (SC)प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था. नवनीत ने साल 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी. लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी.

सत्य की हमेशा जीत होती है

सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद नवनीत राणा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज्यादा आभारी हूं. उन्होंने कहा कि जो संघर्ष मैंने इतने सालों से किया उसका आज दूध का दूध पानी का पानी हुआ. मेरे जन्म पर सवाल उठाने वालों को आज जवाब मिल गया. साथ ही उन्होंने जनता का शुक्रिया भी किया, नवनीत ने कहा कि 2019 से लेकर आज तक जो जनता ने विश्वास किया मैं उसका आभार करती हूं. मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूं. सत्य की हमेशा जीत होती है. यह बाबा साहेब अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलने वालों की जीत है.

यह भी पढे़ं 👇

Mandhana-Palash Wedding Rumors

Mandhana-Palash Wedding Rumors: पलाश की बहन Palak Muchhal ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
IndiGo Crisis Explainer

IndiGo Crisis Explainer : सरकार क्यों झुकी IndiGo के सामने? कमेटी के नाम पर धोखा! लूटे गए हजारों यात्री!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Muslim Burial Rights Japan

Japan में मुस्लिमों को दफ़नाने पर रोक! Mizuhou Umemura का सबसे बड़ा बयान, Big Controversy!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Jaw Dislocation Golgappa

Golgappa खाने से खिसका महिला का जबड़ा, Jaw Dislocation से बचने के लिए बरतें सावधानी

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025

#WATCH | After Supreme Court upholds her caste certificate, BJP MP Navneet Rana says "Those who raised questions on my birth got an answer today. I thank the Supreme Court. The truth always wins. This is a victory of those who walk on the path shown by Baba Saheb Ambedkar and… pic.twitter.com/cLmcXIbg49

— ANI (@ANI) April 4, 2024

क्या है पूरा मामला

8 जून साल 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि नवनीत ने मोची जाति का प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया. कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सिख-चमार जाति से थीं. साथ ही हाईकोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था. नवनीत ने अपना जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत को राहत दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसद नवनीत राणा के जाति प्रणाम पत्र में कोई खामी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने प्रमाण पत्र को सही माना था, इसके बावजूद हाईकोर्ट ने उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था, जो सही नहीं है. हम हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं. भाजपा की टिकट पर अब लड़ने वाली है नवनीत, 2019 में निर्दलीय लड़ी थी. नवनीत राणा को 2019 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की अमरावती की उस सीट से जीत मिली थी जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है.

पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

Related Posts

Mandhana-Palash Wedding Rumors

Mandhana-Palash Wedding Rumors: पलाश की बहन Palak Muchhal ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
IndiGo Crisis Explainer

IndiGo Crisis Explainer : सरकार क्यों झुकी IndiGo के सामने? कमेटी के नाम पर धोखा! लूटे गए हजारों यात्री!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Muslim Burial Rights Japan

Japan में मुस्लिमों को दफ़नाने पर रोक! Mizuhou Umemura का सबसे बड़ा बयान, Big Controversy!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Jaw Dislocation Golgappa

Golgappa खाने से खिसका महिला का जबड़ा, Jaw Dislocation से बचने के लिए बरतें सावधानी

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Kangana Ranaut

PM Modi Sanatan Brand Ambassador: ‘पुतिन गीता पढ़ेंगे तो भारत से रिश्ता और गहरा होगा’

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Gold Silver Price Today

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी के दाम धड़ाम, शादी वाले घरों में लौटी मुस्कान

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2025 THE NEWS AIR

The News Air

  • About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • पंजाब
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
    • नौकरी
    • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • हेल्थ
    • लाइफस्टाइल
    • धर्म
    • स्पेशल स्टोरी
  • राज्य
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • वेब स्टोरीज

© 2025 THE NEWS AIR