चंडीगढ़, 12 जनवरी (The News Air) पंजाब सरकार (Punjab Government) द्वारा शराब तस्करी (liquor smuggling) के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema), जो पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री हैं, ने 12 जनवरी 2025 को बताया कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (Special Operations Group – SOG) और मोहाली पुलिस (Mohali Police) ने एक ट्रक को पकड़ते हुए 220 पेटी अवैध शराब बरामद की है। यह कार्रवाई चंडीगढ़ (Chandigarh) से पंजाब (Punjab) में शराब की तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।
कैसे हुई यह बड़ी कार्रवाई? : आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) के अनुसार, यह ऑपरेशन हंडेसरा (Handesra) के पास किया गया था, जहां केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए (Only for sale in Chandigarh) मार्क की गई 220 शराब की पेटियां जब्त की गईं। यह ऑपरेशन पिछले कुछ दिनों से राज्यभर में चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा था, जो चंडीगढ़ से पंजाब में शराब की तस्करी (liquor smuggling from Chandigarh to Punjab) को रोकने के लिए किया जा रहा है।
इस कार्रवाई के बाद, 11 जनवरी 2025 को पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के तहत एफआईआर (FIR – First Information Report) भी दर्ज की गई। हंडेसरा थाना (Handesra Police Station) में यह एफआईआर 61(1)(14) और 78(2) की धाराओं के तहत की गई है। इसके अलावा, चंडीगढ़ से शराब की तस्करी से संबंधित छह अन्य मामलों में कुल 42 पेटियां शराब की जब्ती की गई।
अब तक की जब्ती और कार्रवाई : मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 31 दिसंबर तक 114 एफआईआर दर्ज की गई हैं, और इस दौरान कुल 30,096 शराब की बोतलें (30,096 liquor bottles) जब्त की गई हैं। इस बीच, पंजाब सरकार और पुलिस विभाग ने शराब तस्करी (liquor smuggling) के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (zero tolerance) की नीति अपनाई है।
चंडीगढ़ से पंजाब में शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अभियान अब और तेज किया जाएगा और शराब तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई (legal action) की जाएगी। उन्होंने पंजाब पुलिस (Punjab Police) के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस अभियान को और प्रभावी बनाया जाएगा।
शराब तस्करी के खिलाफ सख्त कदम: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने बताया कि शराब की तस्करी, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (Punjab Excise Act, 1914) के तहत एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। यह राज्य के राजस्व के लिए हानिकारक भी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
मंत्री ने पंजाब के नागरिकों से भी अपील की कि वे शराब तस्करी से संबंधित किसी भी जानकारी को तुरंत विभाग को सूचित करें ताकि राज्य को किसी भी प्रकार के आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
पंजाब सरकार और पुलिस विभाग द्वारा शराब तस्करी (liquor smuggling) के खिलाफ जारी अभियान लगातार सफलता हासिल कर रहा है। हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) की दिशा-निर्देशों में चलाए गए ऑपरेशन से यह साबित होता है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और कोई भी व्यक्ति जो इस अवैध कारोबार में शामिल है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के नागरिकों से भी अपील की जाती है कि वे इस अभियान में सरकार का सहयोग करें और राज्य को तस्करी से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाएं।