मथुरा 19 मार्च (The News Air) मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह की याचिका खारिज कर दी है. सर्वोच्च अदालत ने ईदगाह को हाईकोर्ट जाने को कहा है. हाईकोर्ट ने इस मसले पर एकसाथ सुनवाई करने का निर्णय लिया था जिसके खिलाफ ईदगाह समिति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमे उच्च न्यायालय ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनने का फैसला लिया था. हाईकोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं और इनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है.
ऐसे में, हाईकोर्ट ने कोर्ट का समय बचाने के लिए इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई की बात कही थी.








