• About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy
🔆 शनिवार, 6 दिसम्बर 2025 🌙✨
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home NEWS-TICKER

AAP MLA Manjinder Lalpura को झटका, High Court ने खारिज की सजा पर रोक की याचिका

खडूर साहिब से 'आप' विधायक मनजिंदर लालपुरा की 4 साल की सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, विधायकी जाने का खतरा बढ़ा, पंजाब में एक और उपचुनाव की दस्तक।

The News Air by The News Air
मंगलवार, 18 नवम्बर 2025
A A
0
AAP MLA Manjinder Singh
115
SHARES
765
VIEWS
ShareShareShareShareShare
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

AAP MLA Manjinder Singh Lalpura High Court Petition : आम आदमी पार्टी (AAP) के खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने लालपुरा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।

इस फैसले के बाद लालपुरा की विधायकी पर तलवार लटक गई है। अगर यह सजा बरकरार रहती है, तो उनकी विधायकी जानी तय है, जिससे पंजाब में एक और उपचुनाव (Bypoll) की स्थिति बन सकती है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला साल 2013 का है, जब मनजिंदर सिंह लालपुरा विधायक नहीं बने थे और टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करते थे।

मार्च 2013 में, एक मैरिज पैलेस में 19 साल की एक दलित महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगा था। यह मामला “उस्मा कांड” के नाम से काफी चर्चित हुआ था।

इसी साल सितंबर में, लगभग 12 साल बाद, तरनतारन की निचली अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने मनजिंदर सिंह लालपुरा को आईपीसी की धारा 354 और 506 समेत कई धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी।

क्यों अहम है हाईकोर्ट का फैसला?

कानून के मुताबिक, यदि किसी विधायक या सांसद को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है।

यह भी पढे़ं 👇

6 December 2025 Horoscope

6 December 2025 Horoscope: इन 4 राशियों के लिए 100% शानदार दिन, जानें आज का Rashifal

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
IndiGo Crisis

IndiGo Crisis जानबूझकर किया गया? ₹1 लाख करोड़ का सबसे बड़ा खेल, Shocking Reality!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
CM Mann

CM मान का जापान रोड शो!ओसाका में जापानी कंपनियों ने दिखाई BIG INTEREST, निवेश का रास्ता खुला!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Dharmendra 90th Birthday

Dharmendra 90th Birthday: फैंस के लिए खोले जाएंगे फार्म हाउस के गेट

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025

लालपुरा को चार साल की सजा हुई थी। सदस्यता बचाने के लिए उनके पास यह विकल्प था कि वह ऊपरी अदालत से अपनी सजा पर रोक लगवा लें।

इसी के तहत उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट का यह फैसला लालपुरा के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल, मनजिंदर सिंह लालपुरा अमृतसर की केंद्रीय जेल में बंद हैं।

अब क्या है लालपुरा के पास विकल्प?

हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद विधायक मनजिंदर लालपुरा के पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है, तो उनकी विधायकी रद्द हो जाएगी।

पंजाब में एक और उपचुनाव की आहट

अगर लालपुरा की विधायकी जाती है, तो खडूर साहिब सीट पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराने होंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और अभी लगभग एक साल का समय बाकी है।

हालांकि, अगर यह मामला कानूनी रूप से खिंचता है और अगले साल जून तक कोई अंतिम निर्णय नहीं होता, तो चुनाव आयोग आमतौर पर अलग से उपचुनाव नहीं कराता और मुख्य चुनावों के साथ ही उस सीट पर चुनाव करवाए जाते हैं।

मुख्य बातें (Key Points)
  • ‘आप’ विधायक मनजिंदर लालपुरा को 2013 के छेड़छाड़ और मारपीट (उस्मा कांड) मामले में 4 साल की सजा हुई है।

  • पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विधायक की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

  • हाईकोर्ट के फैसले से लालपुरा की विधायकी जाने का खतरा बढ़ गया है, जिससे खडूर साहिब में उपचुनाव हो सकते हैं।

  • लालपुरा के पास अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है; वह फिलहाल अमृतसर जेल में बंद हैं।

पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

Related Posts

6 December 2025 Horoscope

6 December 2025 Horoscope: इन 4 राशियों के लिए 100% शानदार दिन, जानें आज का Rashifal

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
IndiGo Crisis

IndiGo Crisis जानबूझकर किया गया? ₹1 लाख करोड़ का सबसे बड़ा खेल, Shocking Reality!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
CM Mann

CM मान का जापान रोड शो!ओसाका में जापानी कंपनियों ने दिखाई BIG INTEREST, निवेश का रास्ता खुला!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Dharmendra 90th Birthday

Dharmendra 90th Birthday: फैंस के लिए खोले जाएंगे फार्म हाउस के गेट

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Mandhana-Palash Wedding Rumors

Mandhana-Palash Wedding Rumors: पलाश की बहन Palak Muchhal ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
IndiGo Crisis Explainer

IndiGo Crisis Explainer : सरकार क्यों झुकी IndiGo के सामने? कमेटी के नाम पर धोखा! लूटे गए हजारों यात्री!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2025 THE NEWS AIR

The News Air

  • About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • पंजाब
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
    • नौकरी
    • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • हेल्थ
    • लाइफस्टाइल
    • धर्म
    • स्पेशल स्टोरी
  • राज्य
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • वेब स्टोरीज

© 2025 THE NEWS AIR