Senior Citizen Saving Scheme Calculator: अगर आप भी अपने पैसे पर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। बैंक एफडी और छोटी बचत योजनाएं दो कम जोखिम वाले निवेश के ऑप्शन दे रही है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलने वाली ब्याज दर इस समय रिकॉर्ड स्तर पर है। निवेश के लिए इस ऑप्शन पर प्लान करने से आप ज्याद रिटर्न पा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए जुलाई से सितंबर तक के लिए ब्याज दर 8.2 फीसदी तय की गई है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बढ़ा दी गई है निवेश की लिमिट
इस साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था लागू करने के साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा ऐलान किया था। इसके तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में निवेश की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई। इस बदलाव से सीनियर सिटीजन को निवेश पर पहले से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। सितंबर में खत्म होने वाली तिमाही में ब्याज दर बढ़कर 8.2 फीसदी हो गई है। पिछली तिमाही में यह 8 फीसदी थी। इससे पहले इस पर ब्याज दर 7.6 फीसदी थी और निवेश की लिमिट 15 लाख रुपये थी। बजट में निवेश की इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है।
पहले हर महीने 9500 का होता था मुनाफा
अधिकतम निवेश सीमा बढ़ने और ब्याज दर बढ़ने से सीनियर सिटीजन को हर महीने ब्याज के रूप में मिलने वाली आय दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। पहले इस स्कीम में 15 लाख रुपये निवेश करने पर मैच्योरिटी पर 7.6 फीसदी ब्याज पर 20.70 लाख रुपये मिलते थे। जो सालाना 1.14 लाख और मासिक 9500 रुपये हुआ करता था।
अब हर महीने मिलेंगे 20,500 रुपये
वित्त मंत्री की ओर से निवेश की लिमिट 30 लाख रुपये करने और ब्याज दर 8.2 फीसदी करने पर पांच साल की मैच्योरिटी पर 12.30 लाख रुपये ब्याज के साथ कुल 42.30 लाख रुपये मिलेंगे। अगर इसका सालाना के आधार पर कैलकुलेशन किया जाए तो यह 2 लाख 46 हजार रुपये होता है। इसमें महीने के आधार पर 20500 रुपये मिलेंगे। यानी, वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब सीनियर सिटीजन को 20,500 रुपये मिलेंगे, जो पहले 9,500 रुपये मिलते थे। सरकार की इस योजना में सीनियर सिटीजन को हर महीने ब्याज के रूप में पैसा मिलता है।
1.5 लाख तक मिलेगी टैक्स छूट
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सरकार हर तीन महीनें में ब्याज रिवाइज करती है। इसमें पति-पत्नी मिलकर या अकेले अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है।