नई दिल्ली, 6 अगस्त (The News Air)
पाबन्दीशुदा खालिस्तान समर्थकी जत्थेबंदी ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफज) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नूं और उसके अज्ञात साथियों के ख़िलाफ़ हरियाणा में देशद्रोह का मामला दर्ज़ किया गया है।
यह मामला गुरूग्राम के साईबर क्राइम पुलिस थाने में पन्नूं की वायरल हो रही ऑडियो-वीडियो संदेशों के आधार पर दर्ज़ किया गया है।
इस ऑडियो-वीडियो संदेशों में हरियाणा सरकार पर पंजाबियों और सिक्खों के विरोधी होने के इल्ज़ाम लगाते 15 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय ध्वज न फहराने के लिए कहा गया है व इस तरह किए जाने पर धमकी दी गई है।
पन्नू ने हरियाणा सरकार को किसान आंदोलन और खालिस्तान के लिए मुहिम संबंधित भी धमकी दी थी हालाकि किसान संगठन अपने आप को खालिस्तान और पन्नूं की सरगरमियों से अलग रखते आए हैं।
धारा 10 ए और 13 ‘अनलाअफ़ुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट’ और आई.पी.सी. की धारा 124 ए और 153 ए के अंतर्गत पन्नूं और अज्ञात साथियों ख़िलाफ़ दर्ज़ किया गया यह मामला एस.टी.एफ. के इंस्पेक्टर मदन लाल की शिकायत पर दर्ज़ किया गया है। इस शिकायत में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो-वीडियो संदेशों का हवाला दिया गया है।
‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) को 10 जुलाई, 20120 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से ‘अनलाफ़ुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट’ के अंतर्गत आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए इस पर पाबंदी लगा दी गई थी।
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