रोपड़ (The News Air) पंजाब के रोपड़ से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश चड्ढा को कोरोना महामारी के दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन कर धरना प्रदर्शन करना महंगा पड़ने लगा है। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर विधायक चड्ढा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
धरना लगाकर हाईवे किया था जाम
कोरोना महामारी के दौरान जब लोगों के घरों से निकलने की भी मनाही थी, उस समय 6 जुलाई 2020 को कांग्रेस शासन के दौरान दिनेश चड्ढा ने सरकार के खिलाफ धरना लगाकर रोपड़-नंगल हाईवे पर निक्कूवाल में धरना लगाकर जाम लगाया था।
पुलिस ने दिनेश चड्ढा, मास्टर हरदयाल सिंह, हरमिंदर सिंह, जतिंदर सिंह, सुरिंदर सिंह समेत करीब 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ हाईवे रोकने पर IPC की धारा 188, 283, 269, 270 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पुलिस थाना आनंदपुर साहिब में केस दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने कहा जमानती नहीं गैर जमानती वारंट से होगी पेशी
आनंदपुर की कोर्ट में बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि आरोपियों को जमानती वारंट जारी कर दिए जाएं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक भी पेशी पर नहीं आया है। इससे वैसे ही साफ हो रहा है कि वह पेश होने से बच रहा है और जानबूझकर पेश नहीं हो रहा है। आरोपी जमानती वारंट पर कोर्ट में पेश नहीं होगा। आरोपी को गैर जमानती वारंट जारी कर ही कोर्ट में पेश किया जा सकता है।
व्यस्तता के कारण पेश नहीं हो पाया
रोपड़ के आप विधायक दिनेश चड्ढा जो कि खुद पेशे से वकील हैं ने कहा कि पिछले साल मार्च में विधायक बनने के बाद वह हलके के लोगों को मिलने और उनकी शिकायतें सुनने में व्यस्त थे। वह कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। वह कोर्ट का सम्मान करते हैं और मामले में अदालत में पेश होंगे।