मुंबई, 8 जून
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ़ इंडिया व पंजाब नेशनल बैंक पर मानदंडों की उल्लंघना के लिए 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है, जिसमें से एक उल्लंघन धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना देने के नियम से संबंधित है। बैंक ऑफ़ इंडिया पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना तथा पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई (RBI) ने एक बयान जारी करते कहा है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (एलएसई) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च 2019 को किया गया था। बैंक ने एक खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एक समीक्षा की और धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट (एफएमआर) सौंपी थी। आरबीआई (RBI) ने एक अलग बयान में कहा है कि वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पंजाब नेशनल बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया गया।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि जोख़िम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच से पता चला कि इन मामलों में मानदंडों का पालन बिल्कुल भी नहीं किया गया है। दोनों मामलों में सरकारी बैंकों को कारण बताओ नोटिस भेजे दिए गए थे। उनसे पूछा गया था कि निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उन पर पेनल्टी क्यों न लगाई जाए। आरबीआई (RBI) का यह भी कहना है कि नियामकीय अनुपालन में कमी के कारण दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है।