फरीदकोट (The News Air) पंजाब के फरीदकोट स्थित कोटकपूरा नगर कौंसिल प्रधान भूपिंदर सिंह सग्गू को फरीदकोट अदालत से बड़ी राहत मिली है। फरीदकोट अदालत द्वारा नगर कौंसिल प्रधान सग्गू की जमानत मंजूर कर ली गई है, हालांकि मामले में दूसरे आरोपी नगर कौंसिल के ईओ अमृतपाल सिंह की अभी जमानत नहीं हो पाई है।
प्रधान भूपिंदर सिंह सग्गू व ईओ अमृतपाल सिंह पर कोटकपूरा पुरानी दाना मंडी से नीम के पेड़ चोरी का मुकदमा नगर कौंसिल के सीनियर उप-प्रधान स्वतंत्र जोशी की शिकायत पर कोटकपूरा सिटी पुलिस द्वारा 31 जुलाई को दर्ज किया गया था। उक्त चर्चित मामले की इंटरनेट पर ऑडियो व वीडियो वायरल होने के बाद यह मुकदमा जांच-पड़ताल उपरांत दर्ज हुआ था।
सीनियर उप-प्रधान ने एसएसपी से की थी शिकायत
पुलिस को दी गई शिकायत में कोटकपूरा नगर कौंसिल के सीनियर उप प्रधान स्वतंत्र जोशी ने बताया था कि फरवरी 2022 में उनके ध्यान में आया था कि पुरानी दाना मंडी स्थित एक पुराने नीम के पेड़ को खुर्द-बुर्द किया गया है। जिसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी फरीदकोट से की थी। मामले की जांच व तमाम वीडियो, फोटो व चर्चाओं के आधार पर कर रहे थे।
31 जुलाई को दर्ज की गई थी FIR
31 जुलाई को उन्हें पक्का हो गया कि उक्त नीम का पेड़ नगर कौंसिल प्रधान भूपिंदर सिंह सग्गू व ईओ अमृतपाल सिंह द्वारा खुर्द-बुर्द किया गया है। जिसका बयान उन्होंने लिखित रूप में थाना सिटी कोटकपूरा को दिया। कोटकपूरा सिटी थाने के ASI दलजीत सिंह ने बताया कि बयान के आधार पर नगर कौंसिल प्रधान भूपिंदर सिंह सग्गू व कोटकपूरा नगर कौंसिल के ईओ अमृतपाल सिंह पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया था।
जिसमें से नगर कौंसिल प्रधान भूपिंदर सिंह सग्गू की जमानत अदालत से मंजूर हो चुकी है।