शादी से पहले सभी धर्मों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना हुआ जरूरी, जानें धामी सरकार के बड़े फैसले

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Uttarakhand: शादी से पहले सभी धर्मों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना हुआ जरूरी, जानें धामी सरकार के बड़े फैसले

Uttarakhand News: उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि कैबिनेट बैठक में सीएम ने कई अहम मुद्दों पर फैलसे लिए है जिसमें शादी के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट भी शामिल है। दरअसल  उत्तराखंड में शादी के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन को हरी झंडी दी गई है। अब सीख धर्म में प्रचलित आनंद विवाह भी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किए जाएंगे।

कैबिनेट बैठक में सीएम के अहम फैसले

इसके साथ-साथ सीएम ने कई फैसले लिए है। धामी सरकार ने बढ़ते टूरिस्ट के मद्देनजर मसूरी को तहसील का दर्जा देने का फैसला लिया है। एसडीएम मसूरी MDDA के पदेन ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। वहीं उत्तराखंड की बेसिक शिक्षा पॉलिसी में भी बदलाव किया गया है। कक्षा एक में एडमिशन की उम्र को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। एक अप्रैल को बच्चे की उम्र 6 साल होनी चाहिए। एडमिशन के अब जुलाई की जगह अप्रैल में होंगे।

पावर प्रोजेक्ट के तहत 13 फीसदी बिजली फ्री

वहीं कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड ड्रोन नीति को भी मंजूरी मिली है। जिसके तहत ड्रोन स्कूल स्थापना, मैन्युफेकचर के लिए सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय जल नीति के तहत बड़ा फैसला लिया  है। पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट 12 फीसदी बिजली की जगह अब 13 फीसदी फ्री बिजली देगा। एक फीसदी फ्री बिजली कैश के रूप में प्रभावित लोगों को बांटी जाएगी।

वहीं कैबिनेट के फैसले में पशुपालन विभाग में पैरावेट के लिए बड़ी घोषणा की गयी है। कृत्रिम गर्भाधान कराने पर धनराशि बढ़ाई गई है। पहाड़ में ₹50 की जगह प्रति केस ₹100 मिलेगा। मैदान में प्रति केस ₹40 की जगह ₹80 मिलेंगे।

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