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Ranveer Allahbadia Case: SC की सख्त फटकार! धमकियों पर भी आया बड़ा बयान

YouTube Controversy: रणवीर इलाहाबादिया पर FIR रोक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लगाई क्लास!

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 18 फ़रवरी 2025
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Ranveer Allahbadia
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SC on Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) को गिरफ्तारी से राहत दी है, लेकिन उनकी विवादास्पद टिप्पणियों पर कड़ी आलोचना की।

मंगलवार (18 फरवरी, 2025) को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत (Justice Surya Kant) और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह (Justice N. Kotiswar Singh) की बेंच ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया की भाषा समाज को शर्मसार करने वाली है।

  • इंडियाज गॉट टैलेंट (India’s Got Talent) शो के दौरान रणवीर ने जो बातें कहीं, वह बेहद आपत्तिजनक हैं।
  • ऐसी भाषा सुनकर मां-बाप, बहनें और पूरा समाज शर्मिंदा होगा।
  • रणवीर को खुद पर शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने माता-पिता को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया।
“क्या यह आपराधिक अपराध नहीं?” – वकील की दलील पर SC का करारा जवाब

सुनवाई के दौरान, रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ (Advocate Abhinav Chandrachud) ने उनका बचाव करने की कोशिश की।

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  • उन्होंने कहा कि पूरे शो की केवल कुछ सेकंड की क्लिप काटकर वायरल की गई, जिससे विवाद खड़ा हुआ।
  • उन्होंने तर्क दिया कि रणवीर की भाषा अभद्र हो सकती है, लेकिन क्या यह कानूनी रूप से अपराध है?
  • उन्होंने अप्रूवा अरोड़ा केस (Aproova Arora Case) का हवाला देते हुए कहा कि अभद्र भाषा अपने आप में अश्लीलता नहीं होती।
“अगर यह अश्लीलता नहीं, तो फिर क्या?” – SC का तीखा जवाब

वकील की दलीलों पर जस्टिस सूर्यकांत सहमत नहीं हुए और सख्त लहजे में जवाब दिया:

  • “अगर यह अश्लीलता नहीं है, तो फिर अश्लीलता क्या होती है?”
  • “क्या अप्रूवा अरोड़ा केस का फैसला किसी को भी कुछ भी कहने की छूट देता है?”
“जीभ काटने की धमकी भी पब्लिसिटी स्टंट?” – SC की टिप्पणी

वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दावा किया कि रणवीर इलाहाबादिया को जान से मारने और जीभ काटने की धमकियां मिल रही हैं।

  • उन्होंने कोर्ट में कहा कि ‘जो रणवीर की जीभ काटेगा, उसे इनाम मिलेगा’।
  • इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रणवीर को पब्लिसिटी का शौक है, और जो धमकी दे रहा है, शायद उसे भी ऐसा ही शौक होगा।
SC ने गिरफ्तारी से दी राहत, लेकिन आलोचना जारी

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ नई FIR दर्ज करने पर रोक लगा दी और अभी के लिए गिरफ्तारी से राहत दी।

  • लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि उनके बयानों और भाषा को लेकर गंभीर सवाल बने रहेंगे।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने का मतलब यह नहीं कि कोई भी सामाजिक मूल्यों को ठेस पहुंचाए।
क्या Ranveer Allahbadia को सजा हो सकती है?

अगर जांच एजेंसियां रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ ठोस सबूत पेश करती हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव है।

  • अदालत में यह साबित करना होगा कि उनकी भाषा अश्लीलता की श्रेणी में आती है।
  • अगर कोर्ट को लगता है कि उनके बयानों का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो सजा भी हो सकती है।
क्या रणवीर को माफी मांगनी पड़ेगी?

रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी।

  • अगर वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई से बचने का मौका मिले।
  • लेकिन अगर वह अपने बयान पर कायम रहते हैं, तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

रणवीर इलाहाबादिया को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन उनकी भाषा और कॉन्टेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बनी हुई है।

  • अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह केस किस दिशा में आगे बढ़ता है।
  • क्या रणवीर माफी मांगेंगे, या यह मामला और तूल पकड़ेगा?
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