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Rajpal Yadav Bail: रिलीज होने से पहले बड़ी शर्त! 3 बजे तक जमा करने होंगे 1.5 करोड़, वरना….

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को अंतरिम जमानत के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय दिया, डिमांड ड्राफ्ट नहीं जमा करने पर कल होगी सुनवाई।

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
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Rajpal Yadav
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Rajpal Yadav Bail News में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव को अंतरिम जमानत देने के लिए बड़ी शर्त रखी है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें राहत के लिए डेढ़ करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना होगा, तभी उन्हें अंतरिम जमानत मिल पाएगी। इसके लिए अदालत ने दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया है। अगर वे तय समय में डिमांड ड्राफ्ट नहीं जमा कर पाते हैं, तो मामले में कल (17 फरवरी) को सुनवाई होगी।

बता दें कि राजपाल यादव ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। वे 5 फरवरी से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

कोर्ट ने क्यों रखी इतनी बड़ी शर्त?

आज दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि वे बिना किसी शर्त के डेढ़ करोड़ रुपये का एफडीआर देने को तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि एफडीआर की जगह एक डिमांड ड्राफ्ट शिकायतकर्ता (रिस्पॉन्डेंट) के नाम पर बनवाया जाए। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि राजपाल यादव पहले ही 25 लाख और 75 लाख के दो डिमांड ड्राफ्ट शिकायतकर्ता के नाम पर बना चुके हैं।

कोर्ट ने कहा कि अगर राजपाल यादव आज 3 बजे तक डेढ़ करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवा देते हैं, तो हाईकोर्ट आज ही उनकी रिहाई का आदेश पारित कर सकता है। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो कल सुबह इस मामले में सुनवाई होगी और तब तय होगा कि उन्हें सिर्फ अंतरिम जमानत मिलेगी या नियमित जमानत।

3 बजे की सुनवाई होगी अहम

आज दोपहर 3 बजे होने वाली सुनवाई काफी अहम होगी। यह देखना होगा कि राजपाल यादव समय पर डिमांड ड्राफ्ट जमा कर पाते हैं या नहीं। अगर वे ऐसा कर लेते हैं, तो उन्हें जल्द ही जेल से रिहाई मिल सकती है और वे अपनी भतीजी की शादी में शामिल हो सकेंगे।

राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि उनके मुवक्किल ने शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। यह उनके परिवार का अहम आयोजन है, इसलिए वे चाहते हैं कि इस मौके पर वे अपने परिवार के साथ मौजूद रहें।

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क्या है पूरा मामला?

राजपाल यादव पर चेक बाउंस का मामला दर्ज है। इस मामले में 5 फरवरी 2026 से वे तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें जमानत देने के लिए शर्त रखी है कि वे डेढ़ करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करें।

‘जानें पूरा मामला’

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव पर एक व्यवसायिक विवाद में चेक बाउंस का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उन्हें 5 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया और तब से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी भतीजी की शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए उन्होंने अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए आज उन्हें डेढ़ करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की शर्त पर अंतरिम जमानत देने पर सहमति जताई है। उन्हें यह डीडी आज दोपहर 3 बजे तक जमा करना होगा।

मुख्य बातें (Key Points)
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव की अंतरिम जमानत के लिए ₹1.5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की शर्त रखी।

  • कोर्ट ने यह डीडी जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय दिया है।

  • अगर समय पर डीडी जमा हो गया, तो आज ही रिहाई का आदेश संभव।

  • राजपाल यादव ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है।

  • वे 5 फरवरी से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

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