चंडीगढ़, 29 सितंबर (The News Air) शहरों के विकास कार्यों में तेजी लाने और उन्हें अधिक सुचारू बनाने के लिए पंजाब विधानसभा द्वारा आज पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1922 पारित किया गया है।
बिल पेश करते हुए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य राज्य की शहरी स्थानीय संस्थाओं को सुधार ट्रस्टों के पास उपलब्ध फंडों के उपयोग के योग्य बनाना है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य नगर निगम के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना और सुधार ट्रस्टों के संसाधनों के सर्वाेत्तम उपयोग के जरिए राज्य के शहरी कस्बों के निवासियों के लिए नागरिक सेवाओं के प्रबंधन को बेहतर बनाना है।






