चंडीगढ़ (Chandigarh), 16 जनवरी (The News Air): पंजाब सरकार ने दिव्यांगजनों (Persons with Disabilities – PwDs) की शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officers) नियुक्त किए हैं। यह पहल राज्य में दिव्यांगजनों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व में सरकार ने दिव्यांगजनों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी (RPWD) एक्ट, 2016 की धारा-23 के तहत यह पहल की है।
शिकायत निवारण प्रक्रिया में बड़ा सुधार : मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह नियुक्ति राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में की गई है। ये अधिकारी दिव्यांगजनों को भेदभाव रहित कार्यस्थल (Inclusive Workplace), बाधा रहित माहौल (Barrier-Free Environment), और पदोन्नति (Promotions) से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रदान करेंगे।
उन्होंने कहा कि शिकायत प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, हर मामले का रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
टेलीफोन डायरेक्टरी और पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध : कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी शिकायत निवारण अधिकारियों के नाम और टेलीफोन नंबर विभाग की वेबसाइट पर एक महीने के भीतर प्रकाशित किए जाएं। इसके साथ ही, टेलीफोन डायरेक्टरी (Telephone Directory) तैयार करने का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध : पंजाब सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण के प्रति समर्पित है। यह पहल न केवल दिव्यांगजनों की शिकायत निवारण प्रक्रिया (Grievance Redressal Mechanism) को मजबूत बनाएगी, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक और समान अवसर प्रदान करने में भी मदद करेगी।
मंत्री ने कहा, “सरकार दिव्यांगजनों के लिए भेदभाव रहित, सुरक्षित और प्रगतिशील माहौल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार इस दिशा में एक बड़ा कदम है।”