Punjab Dry Days Notification: तरनतारन विधानसभा उपचुनाव को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव के दौरान निष्पक्ष माहौल बनाए रखने के लिए प्रशासन ने शराब की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस दौरान तरनतारन विधानसभा क्षेत्र और आसपास के 3 किलोमीटर तक के दायरे में सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे।
पंजाब के तरनतारन में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। आबकारी विभाग ने 9 नवंबर शाम 6 बजे से 11 नवंबर शाम 6 बजे तक और फिर 14 नवंबर को ‘Dry Day’ (ड्राई डे) घोषित किया है। इस अवधि में क्षेत्र में किसी भी तरह की शराब बिक्री, परिवहन या सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला चुनाव अधिकारी राहुल (IAS) ने बताया कि यह निर्णय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है ताकि उपचुनाव के दौरान किसी प्रकार का अनुशासन भंग न हो। तरनतारन विधानसभा क्षेत्र और उससे लगे तीन किलोमीटर के दायरे में सभी बार, ठेके और शराब भंडारण केंद्र इस अवधि में बंद रहेंगे।
अधिकारियों ने कहा कि 14 नवंबर को मतगणना के दिन भी यही प्रतिबंध लागू रहेगा। आदेश के अनुसार, किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का मकसद शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।
चुनावों के दौरान “ड्राई डे” घोषित करना चुनाव आयोग की एक सामान्य प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना और मतदान वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखना है। पंजाब में हाल के वर्षों में हर विधानसभा या लोकसभा चुनाव से पहले इसी तरह के आदेश जारी किए जाते रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण बना रहे।
Key Points:
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तरनतारन उपचुनाव को देखते हुए 9 से 11 नवंबर और 14 नवंबर को रहेगा ड्राई डे।
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विधानसभा क्षेत्र और 3 किमी दायरे में सभी शराब ठेके रहेंगे बंद।
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आदेश जिला चुनाव अधिकारी राहुल (IAS) ने जारी किया।
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मतगणना के दिन यानी 14 नवंबर को भी शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक।






