लुधियाना (Ludhiana)16 जनवरी (The News Air) पंजाब (Punjab) के लुधियाना (Ludhiana) शहर में स्थित कुल 220 होटलों को सील करने की प्रक्रिया लगभग तय हो गई है। इसकी वजह है इन होटलों में पार्किंग की कमी, जिसके कारण न केवल पैदल चलने वालों को समस्या हो रही है, बल्कि सार्वजनिक यातायात भी प्रभावित हो रहा है। हाईकोर्ट (High Court) ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए पार्किंग (parking) की व्यवस्था न होने तक राहत देने से इनकार कर दिया है।
क्या है हाईकोर्ट का आदेश? : हाईकोर्ट ने होटल मालिकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक वे अपनी पार्किंग की व्यवस्था (parking arrangement) नहीं करते, तब तक कोई भी राहत नहीं मिलेगी। होटल मालिकों की मांग थी कि अगर निगम उनकी कार्रवाई को रोक दे तो वे पार्किंग की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई राहत नहीं दी। पार्किंग समस्या (parking problem) को सुलझाए बिना कोई भी होटल खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मामला क्या है? : रोहित सभ्रवाल (Rohit Sabharwal), जो कि लुधियाना (Ludhiana) के निवासी हैं, ने लुधियाना में होटलों द्वारा बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन (building bylaws violations) के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में यह मुद्दा उठाया गया था कि होटल मालिकों ने निर्धारित बिल्डिंग बायलॉज का पालन नहीं किया है, खासकर पार्किंग की व्यवस्था (parking arrangements) की। पहले 109 होटलों की सूची अदालत में पेश की गई थी, लेकिन इसके बाद सर्वे (survey) के आधार पर 220 होटलों के नाम अदालत में पेश किए गए।
अगली सुनवाई 27 जनवरी को : लुधियाना (Ludhiana) के होटल मालिकों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अदालत ने अगली सुनवाई 27 जनवरी (January 27) तक के लिए तय कर दी है। इस दौरान हाईकोर्ट (High Court) ने पंजाब सरकार (Punjab Government) को भी फटकार लगाई और कहा कि अगर किसी होटल में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। अब 220 होटलों की सीलिंग की प्रक्रिया और सख्त हो सकती है।
MC seals eight hotels over parking violations
Ludhiana, January 3:
Acting tough against the hotels with parking violations, building branch of Municipal Corporation (MC) sealed eight hotels on Friday.For more info:- https://t.co/3ZkduhairK pic.twitter.com/kM1UjVq6xp
— Municipal Corporation Ludhiana (@mcldhofficial) January 3, 2025
क्या कह रहे हैं होटल मालिक? : होटल मालिकों ने कोर्ट से सीलिंग की कार्रवाई को रोकने की अपील की है, उनका कहना है कि वे पार्किंग (parking) की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन यह मामला जल्दी सुलझाया जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती, तब तक कोई राहत नहीं दी जाएगी।
क्या है अगला कदम? : हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब लुधियाना (Ludhiana) शहर के होटल मालिक (hotel owners) पार्किंग की व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। सरकार और निगम द्वारा भी सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि किसी भी होटल में निर्धारित नियमों का उल्लंघन ना हो।