हिमाचल प्रदेश, 29 फरवरी (The News Air) हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट भाजपा की झोली में जाने से सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस के बागी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सभी छह बागी विधायक अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं।
कांग्रेस के छह बागी विधायकों के भविष्य पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने फैसला सुना दिया है। कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी।
दरअसल, स्पीकर ने कल दोनों पक्षों को सुना था। आज स्पीकर ने फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों के खिलाफ मुझे याचिका मिली थी।
छह विधायक जिन्होंने चुनाव कांग्रेस से लड़ा और दलबदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ याचिका मिली। मैंने अपने 30 पेज के आदेश में काफी विस्तार से इसकी जानकारी दी है। मैंने उन छह विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं है।
#WATCH | Himachal Pradesh Assembly Speaker Kuldeep Singh Pathania says, "Six MLAs, who contested on Congress symbol, attracted provisions of anti-defection law against themselves…I declare that the six people cease to be members of the Himachal Pradesh Assembly with immediate… pic.twitter.com/QQt92aM10v
— ANI (@ANI) February 29, 2024
सीएम ने विधायक, मंत्रियों को दिया ब्रेकफास्ट
VIDEO | Congress MLAs arrive at Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu’s residence in Shimla for the 'breakfast meeting' called by him. #HimachalPradeshPoliticalCrisis #HimachalPradeshNews… pic.twitter.com/EjytIwVA0e
— Press Trust of India (@PTI_News) February 29, 2024